देश के किसानों की आय को दोगुना करने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं. इसके लिए सरकार की तरफ से गांव के किसानों को नई तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा नुमाइंदे भी भेजे जाते हैं, जो गांव-गांव जाकर किसानों को प्रशिक्षण देते हैं. साथ ही इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, ताकि खेती की लागत को किसी तरह कम किया जा सके. इसी कड़ी में बिहार सरकार ने किसानों को एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय से जोड़ने का फैसला किया है. बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति (BAIPP) के तहत कृषि प्रसंस्करण यूनिट को बढ़ावा मिल रहा है. साथ ही सरकार कृषि के क्षेत्र में रोजगार के लिए सब्सिडी भी दे रही है. आइए जानते हैं किसान इस योजना का कैसे ले सकते हैं लाभ.
बिहार के किसानों को एग्री बिजनेस यानी कृषि व्यवसाय करने के लिए सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें व्यक्तिगत निवेशकों के लिए लागत राशि का 15 प्रतिशत और FPC के लिए 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी. जिससे किसान इस सब्सिडी का लाभ लेकर कृषि के क्षेत्र में अपनी रोजगार को शुरू कर सकते हैं.
बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योगों और मूल्य संवर्धन इकाइयों के निवेशकों को पूंजीगत अनुदान की सुविधा प्रदान की जाएगी।@mangalpandeybjp @SanjayAgarw_IAS @abhitwittt @BametiBihar @AgriGoI @Agribih #Bihar #Agriculture #Horticulture #BAIPP #Farmers pic.twitter.com/PSBFn4Xm3h
— Directorate Of Horticulture, Deptt of Agri, Bihar (@HorticultureBih) September 6, 2024
बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति योजना के तहत 7 कृषि उत्पादों से जुड़ा बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है. जिसमें मखाना, शहद, मक्का, फल और सब्जियां, बीज, चाय, औषधीय और सुगंधित पौधों आदि की प्रोसेसिंग से लेकर स्टोरेज, वैल्यू एडिशन और एक्सपोर्ट तक का काम कर सकते हैं.
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1. किसान ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार की horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
2. किसान आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर जाने के बाद योजना का विकल्प चुनें.
3. यहां जाने के बाद आप बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति पर क्लिक करें.
4. इसके बाद कृषि प्रसंस्करण यूनिट पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें.
5. यहां क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा.
6. इसके बाद मांगी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक और सही-सही भर दें.
7. सभी डिटेल भरने के बाद आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा.
यदि आप भी बिहार के किसान हैं और खेती के साथ-साथ कृषि निवेश प्रोत्साहन स्कीम से जुड़कर खुद का एग्री बिजनेस करना चाहते हैं तो अपने जिले के कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं. वहीं किसान चाहें तो बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय या बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन स्कीम की ऑफिशियल साइट पर भी विजिट कर सकते हैं.
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