अगर आप कम निवेश में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए कृषि सेक्टर बहुत ही अच्छा रहेगा. इस सेक्टर में आप महज कुछ लाख रुपये निवेश कर खाद- बीज का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. बस इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा. अगर आप चाहें, तो अपने गांव में भी खाद- बीज की दुकान खोल सकते हैं. इससे आपको घर बैठे- बैठे ही अच्छी इनकम हो जाएगी. लेकिन, अब कृषि विभाग ने लाइसेंस लेने के लिए एक शर्त लगा दी है. यानी अब आपको खाद -बीज का बिजनेस शुरू करने से पहले लाइसेंस लेने के लिए एक कोर्स करना होगा.
बिहार के छपरा जिला स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.अनुराधा रंजन कुमारी की माने तो खाद- बीज का बिजनेस कोई भी शुरू कर सकता है. बस इसके लिए उसे लाइसेंस लेना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि अब लासेंस के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है. अब लाइसेंस लेने से पहले आपको कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना होगा. अगर आप ये कोर्स पूरा नहीं करते हैं, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा. वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ.अनुराधा रंजन कुमारी की माने तो अगर कोई व्यक्ति 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करना चाहता है, तो उसे पहले इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. खास बात यह है कि रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में आपको कृषि विज्ञान केंद्र में 12500 रुपये जमा करने पड़ेंगे.
सबसे बड़ी बात यह है कि खाद- बीज की दुकान खोलने के लिए कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है. अगर आप 10वीं पास नहीं हैं, तो खाद- बीज की दुकान नहीं खोल पाएंगे. हालांकि, पहले कीटनाशक दवाओं और खाद- बीज का बिजनेस शुरू करने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या फिर डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर अनिवार्य था. अगर आपके पास एग्रीकल्चर में डिग्री नहीं है, तो आप खाद- बीज का बिजसने शुरू नहीं कर सकते थे. लेकिन अब कृषि और किसान कल्याण विभाग ने इस बाध्यता को खत्म कर दिया है. यानी अब 10वीं पास लोग भी कीटनाशक और खाद- बीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- ओडिशा में धान खरीद में फर्जीवाड़े का खुलासा, अवैध जमीन का रजिस्ट्रेशन करा रहे किसान
अनुराधा रंजन के मुताबिक,केंद्र सरकार ने रोजगार उत्पन्न करने के उदेश्य से नियमों में बदलाव किया है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में युवा बिना किसी बाध्यता के कीटनाशक व खाद- बीज का व्यापार शुरू कर सकें. नए नियमों के तहत कृषि में बीए पास युवाओं के साथ- साथ 10वीं पास युवक भी अब कीटनाशक और खाद- बीज की दुकान खोलने के लिए आसानी से लाइसेंस पा सकते हैं. बस इसके लिए उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिन का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा.15 दिन का कोर्स पूरा होते ही एक टेस्ट देना पड़ेगा. इसके बाद आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा. प्रमाण पत्र मिलते ही लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.
ये भी पढ़ें- Train Ticket Refund: ट्रेन छूट गई तो ऐसे कैंसिल कराना होगा टिकट, IRCTC से तुरंत मिलेगा रिफंड, जान लीजिए नियम
Copyright©2024 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today