हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दुर्घटना बीमा के लिए आयु सीमा घटाई

हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दुर्घटना बीमा के लिए आयु सीमा घटाई

खेतिहर मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना चलाई जाती है. इस योजना के तहत कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान किसानों और खेतिहर मजदूरों के घायल होने या उनकी मौत होने पर सहायता दी जाती है. योजना के तहत किसान या मजदूर की मौत होने पर आर्थिक सहायता के तौर पर पांच लाख रुपये दिए जाते हैं.

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हरियाणा के किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार ने दुर्घटना बीमा के लिए आयु सीमा घटाईहरियाणा के किसान (सांकेतिक तस्वीर)

हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को तोहफा दिया है. इसका फायदा राज्य के किसानों को होगा. हरियाणा सरकार ने किसानों और खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए एक योजना में आयु सीमा कम कर दी है. इसके तहत कृषि मशीनरी चलाते समय मृत्यु या विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता दी जाती है. राज्य सरकार की तरफ से जारी एक अधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार ने किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी यार्ड मजदूरों के लिए ' मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना ' के तहत आयु सीमा को कम करने का फैसला किया है. 

हरियाणा सरकार किसानों और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना चलाती है. इस योजना के तहत कृषि मशीनरी के प्रयोग के दौरान किसानों और खेतिहर मजदूरों के घायल होने या उनकी मौत होने पर सहायता दी जाती है. योजना के तहत किसान या मजदूर की मौत होने पर आर्थिक सहायता के तौर पर पांच लाख रुपये दिए जाते हैं. इसके अलावा स्थायी रूप से अपंग होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. इसके अलावा आंशिक रूप से अपंग होने पर 10,000 से 40,000 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता पीड़ित को दी जाती है. 

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पहले यह थी उम्र सीमा

पहले, इस योजना के लिए 10 से 65 साल की उम्र सीमा तय थी जिसे अब हरियाणा सरकार ने कम कर दिया है. अब 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति भी इस योजना के पात्र हैं. हरियाणा सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि "अब 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति भी इस योजना के तहत लाभ के लिए पात्र होंगे. इससे पहले इस योजना के तहत पीड़ित की आयु 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी. इस योजना के तहत, कृषि मशीनरी चलाते समय मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी यार्ड मजदूरों को 37,500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाती है. 

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हरियाणा गति शक्ति बनाए जाने की जरूरत 

आयु सीमा कम करने का फैसला कृषि, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की परियोजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिया है. समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो भूमि उपलब्ध नहीं होने का कारण और विभागों की अनुमति नहीं मिल पाने के कारण देरी से शुरू होती हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों को सुलझाने के लिए पीएम गति शक्ति की तर्ज पर प्रदेश में हरियाणा गति शक्ति बनाई जानी चाहिए ताकि सभी विभागों को एक मंच पर लाया जा सके और परियोजनाओं को पूरा होने में अधिक समय नहीं लगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 जुलाई से कालका की सेब मंडी में सेब का व्यापार भी शुरू हो जाएगा. 

 

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