भुजिया बनाने वाली कंपनी पर कार्रवाईराजस्थान के अजमेर जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने CG Foods India Pvt. Ltd. के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. यह कार्रवाई कंपनी के रूपनगर स्थित प्लांट में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई के नियमों की जांच के दौरान की गई. जांच में खाने वाली चीजों को बनाने और पैकेजिंग से जुड़ी कई गंभीर कमियां सामने आईं. खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, कंपनी पर बिना लाइसेंस भुजिया बनाने, असुरक्षित तरीके से खाने वाला सामान तैयार करने और पैकेजिंग पर गलत तारीखों के इस्तेमाल से जुड़े मामले सामने आए हैं.
जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि कंपनी में फर्श पर गिरे और टूटे हुए नूडल्स को दोबारा इकट्ठा करके भुजिया जैसे उत्पादों में इस्तेमाल किया जा रहा था. बताया गया कि इन नूडल्स को दोबारा इस्तेमाल करने से पहले हीट ट्रीटमेंट यानी गर्म करके सुरक्षित करने की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई जा रही थी. खाद्य सुरक्षा के लिहाज से यह गंभीर मामला माना गया, क्योंकि फर्श पर गिरे खाने वाली चीजों में गंदगी और बैक्टीरिया के संपर्क में आने का खतरा रहता है.
जांच में ‘Wai-Wai MaMa’ और ‘Wai-Wai Mama Punte’ नाम से भुजिया के कुछ उत्पादों का निर्माण भी बिना जरूरी लाइसेंस के किए जाने की बात सामने आई. FSSAI के मुताबिक, यह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) का उल्लंघन है. वहीं, कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने मौके से 32,107 किलोग्राम स्टॉक जब्त किया. इसमें खुले और टूटे हुए नूडल्स भी शामिल थे. इतनी बड़ी मात्रा में सामान मिलने के बाद विभाग ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है. जांच में कंपनी के यहां साफ-सफाई और दस्तावेजों से जुड़ी कमियां भी मिलीं. इनमें कीट नियंत्रण (Pest Control) से जुड़े रिकॉर्ड का ठीक से उपलब्ध नहीं होना और खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा से जुड़ी अन्य कमियां शामिल हैं.
अधिकारियों ने आगे की जांच के लिए कई खाद्य पदार्थों के नमूने भी लिए. इनमें भुजिया, उत्पादन में इस्तेमाल किया गया कुकिंग ऑयल और ‘Wai-Wai Ready to Eat Noodles’ के सैंपल शामिल हैं. इन नमूनों को प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है. लैब रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
जांच के दौरान अधिकारियों ने एक्सपायर हो चुके तैयार खाने वाली चीजों के 1,925 बॉक्स भी अपने कब्जे में लिए. विभाग ने खाद्य कारोबार संचालक (FBO) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. FSSAI के अनुसार, कंपनी को बिना जरूरी मंजूरी के Veg Bhujia Namkeen उत्पादों का निर्माण तुरंत बंद करने का निर्देश दिया गया है. आगे की नियामक कार्रवाई जांच और प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी.
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