कृषि विभाग के द्वारा किसानों को कृषि यंत्र पर अनुदान उपलब्ध कराने की प्रक्रिया की शुरुआत बृहस्पतिवार से शुरू हो चुकी है. यह प्रक्रिया 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन के द्वारा जारी रहेगी. किसानों को ऑनलाइन आवेदन करते हुए टोकन जनरेट करना होगा. इस बार ई लॉटरी सिस्टम से अनुदान पर कृषि यंत्र प्रदान किए जाएंगे. अनुदान की धनराशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी. यूपी के कृषि विभाग के द्वारा लेवलर, कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, मिनी फ्लोर, सोलर ड्रायर सहित अन्य उपकरणों के साथ छोटे गोदाम के निर्माण पाने के लिए आवेदन पोर्टल पर कर सकते हैं. पोर्टल पर किसानों को आवेदन करते समय टोकन जनरेट करना होगा. ओटीपी प्राप्त होने के बाद ही किसान आवेदन कर सकेंगे. कृषि यंत्रों पर विभाग के द्वारा 40 से 90 हजार रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है. विभाग की तरफ से यंत्र खरीद और सत्यापन के बाद ही किसान की खातों में अनुदान की राशि भेजी जाएगी.
किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग की ओर से कई तरह की योजनाएं संचालित है. अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग के द्वारा ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं. इसके लिए किसानों को विभागीय पोर्टल पर आवेदन करना होगा.
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कृषि विभाग ने अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों की सूची भी जारी की है. इसमें लेजर तकनीक से खेत को समतल बनाने वाले लेजर लैंड लेवलर, आलू की रोपाई करने वाले पोटैटो प्लांटर, गन्ना प्लांटर, गन्ना थ्रेसर, हैरो, कल्टीवेटर दवा का छिड़काव करने के लिए पावर स्प्रेयर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पावर चेफ कटर, भूसा बनाने की मशीन स्ट्रॉ रीपर, ब्रश कटर, रोटावेटर, ट्रैक्टर, माउंटेड स्प्रेयर, पावर टिलर, पावर वीडर, कंबाइन हार्वेस्टर, धान रोपने की मशीन राइस ट्रांसप्लांटर, कस्टम हायरिंग सेंटर, रीपर कम बाइंडर, और हैप्पी सीडर सहित अन्य यंत्र शामिल हैं.
उत्तर प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान पाने के लिए कृषि विभाग के पोर्टल www.agriculture.up.gov.in पर जाकर 'यंत्र पर अनुदान हेतु टोकन निकालें' लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस पर वही किसान आवेदन कर सकेंगे जिनकी पहले से किसान आईडी बनी है. यूपी में सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इच्छुक किसानों को कृषि विभाग के पोर्टल पर अपनी ऑनलाइन आईडी बनवाना अनिवार्य है.
लाभार्थी के चयन होने की तिथि से कृषि यंत्र क्रय कर विभागीय पोर्टल पर क्रय रसीद, यंत्र की फोटो विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा. कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक के लिए यह अवधि 45 दिन की होगी. यदि समय पर उक्त दस्तावेज अपलोड नहीं किए गए तो लाभार्थी की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और उसके स्थान पर दूसरे किसान का चयन किया जाएगा. कृषि विभाग के स्तर से जारी गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मानव चालित या पशु चालित कृषि यंत्र पर एक बार अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थी अगले तीन वर्षों तक योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
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