कर्नाटक के किसानों के लिए खुशखबरी है. अगर वे मिनी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए सब्सिडी स्कीम शुरू की गई है. इसके तहत, किसान 90 फीसद की सब्सिडी पर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं. सरकार पात्र किसानों को इस योजना में आवेदन करने के लिए आमंत्रित कर रही है. इस योजना में मिनी ट्रैक्टर और अन्य हाईटेक मशीनरी सहित अलग-अलग कृषि उपकरणों पर छूट दी जा रही है. योजना का नाम कृषि भाग्य योजना है.
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के किसान ट्रैक्टर की खरीद पर 90 परसेंट सब्सिडी के पात्र हैं. दूसरी ओर, सामान्य श्रेणी के किसान मिनी ट्रैक्टर के लिए 50 परसेंट सब्सिडी पा सकते हैं. इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक उपकरणों के साथ अपनी खेती के तरीकों को उन्नत करने में मदद करना है.
इन सब्सिडी का लाभ उठाने के इच्छुक किसानों को नजदीकी किसान संपर्क केंद्र पर अपना आवेदन जमा करना होगा. आवेदन के साथ, उन्हें कुछ दस्तावेज देने होंगे, जिसमें एक पहानी (आरटीसी), एक आधार कार्ड, बैंक पासबुक की एक प्रति, दो पासपोर्ट साइज की फोटो और 100 रुपये का बॉन्ड पेपर शामिल है. अधिक जानकारी के लिए, किसान सहायक कृषि निदेशक के कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं या किसान संपर्क केंद्र पर जा सकते हैं.
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स्कीम के तहत में मिनी ट्रैक्टर, पावर टिलर, रोटावेटर, वीडर, पावर स्प्रेयर, डीजल पंप सेट, हल मिल, मोटर चालित मोटरकार और मोटर चालित छोटे ऑइलर जैसे उपकरणों की सुविधा दी जा रही है. इस योजना के तहत स्प्रिंकलर सिंचाई की मशीन और औजार (एचडीपीई पाइप) भी 90 परसेंट की रियायती दर पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं.
कृषि मशीनरी के अलावा सरकार खेती के गड्ढे और इन गड्ढों के चारों ओर तार की बाड़ लगाने के लिए भी सब्सिडी दे रही है. गड्ढों से पानी उठाने के लिए डीजल या सौर पंप सेट (10 एचपी तक) और फसलों की सिंचाई के लिए सूक्ष्म सिंचाई की मशीनें भी उपलब्ध होंगी. ये सुविधाएं सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए 80 परसेंट और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए 90 परसेंट सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जा रही हैं.
कृषि भाग्य योजना में पात्र होने के लिए, किसानों के पास अपने कुल खेती योग्य क्षेत्र में कम से कम एक एकड़ जमीन होनी चाहिए. हालांकि, जो किसान पहले कृषि होंडा योजना या किसी अन्य सरकारी योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, वे इस स्कीम के लिए पात्र नहीं हैं.
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