गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसान हित को लेकर निर्णय लिया गया है, जिसमें राज्य में हाल ही में हुई भारी बारिश के बाद राज्य सरकार ने कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है. इसकी जानकारी देते हुए प्रवक्ता मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि अगस्त-2024 के दौरान गुजरात के कुछ जिलों में बारिश से भारी क्षति हुई है. ऐसे में किसानों की कृषि और बागवानी फसलों के नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार ने 1419.62 करोड़ रुपये के कृषि राहत पैकेज की घोषणा की है. इस पैकेज में एसडीआरएफ के तहत 1097.31 करोड़ रुपये और राज्य बजट से सहायता 322.33 करोड़ रुपये मिलाकर 1419 करोड़ का भुगतान किया जाएगा.
वर्तमान मॉनसून सीजन के अगस्त महीने में पंचमहल, नवसारी, सुरेंद्रनगर, देवभूमि द्वारका, खेड़ा, आणंद, वडोदरा, मोरबी, जामनगर, कच्छ, तापी, दाहोद, राजकोट, डांग, अहमदाबाद, भरूच, जूनागढ़, सूरत, पाटन और छोटा उदेपुर जैसे 20 जिलों के 136 तहसीलों के कुल 6812 गांव भारी बारिश के कारण प्रभावित हुए, जहां पर अलग-अलग टीमों का गठन कर इस प्रभावित क्षेत्र में विस्तृत सर्वे किया गया था. इस प्रभावित इलाके में कुल 1218 टीमों ने सर्वे किया और उसके आधार पर 7 लाख से अधिक प्रभावित किसानों को सहायता देने का राज्य सरकार ने फैसला किया है.
प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ-राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के मानदंडों के अनुसार फसल क्षति के लिए सहायता दी जाएगी. साथ ही राज्य निधि से राज्य बजट के तहत नुकसान की गंभीरता पर विचार करते हुए अतिरिक्त 322.33 करोड़ रुपये की टॉप अप सहायता दी जाएगी.
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1. 2024-25 सीजन में लगाई गई खरीफ असिंचित कृषि फसलों में 33 प्रतिशत या अधिक के नुकसान पर एसडीआरएफ मापदंड के अनुसार 8,500 रुपये और राज्य के बजट के तहत 2,500 रुपये मिलाकर कुल 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता 2 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा में दी जाएगी.
2. एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार वर्षा आधारित या सिंचित फसलों के 33 फीसदी या उससे अधिक नुकसान के लिए 17,000 रुपये और राज्य के बजट के तहत 5,000 रुपये मिलाकर कुल 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता 2 हेक्टेयर की अधिकतम सीमा में दी जाएगी.
3. एसडीआरएफ मानदंडों के अनुसार बारहमासी बागवानी फसलों में 33 प्रतिशत या अधिक नुकसान के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, अधिकतम 2 हेक्टेयर की सीमा में दी जाएगी.
इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां भूमि जोत के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुसार देय राशि 3,500 रुपये से कम होती हो, ऐसे मामले में प्रति खाता कम से कम 3500 का भुगतान करना होगा, जिसमें एसडीआरएफ के अतिरिक्त अंतर राशि का भुगतान राज्य बजट से किया जाएगा. इस पैकेज में असिंचित फसलों के लिए 475.71 करोड़, सिंचित फसलों के लिए 942.54 करोड़ और बारहमासी फसलों के लिए 1.37 करोड़ रुपये कुल मिलाकर सहायता के रूप में 1419.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा.
यहां यह ध्यान देने योग्य बात है कि किसानों को सहायता लेने के लिए प्रभावित गांवों की सूची संबंधित जिला प्रशासन द्वारा घोषित की जाएगी. सहायता के लिए, प्रभावित गांवों के निश्चित नुकसान वाले किसानों को ग्राम स्तर पर ई-ग्राम केंद्र से सहायक साक्ष्य के साथ डिजिटल गुजरात पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा.(बृजेश दोषी का इनपुट)
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