मुर्गीपालन ट्रेनिंग के लिए 2000 रुपये देती है गुजरात सरकार, कागजात और ऑनलाइन आवेदन की पढ़ें जानकारी
आप भी पोल्ट्री फार्म खोलकर बेहतर कमाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस व्यवसाय के बारे में जानकारी होनी चाहिए. इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि पोल्ट्री फार्मिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, इसके लिए लोन कहां से मिलेगा आदि. पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़ी जानकारी होना जरूरी है, तभी आप इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक कर पाएंगे और इससे बेहतर मुनाफा कमा पाएंगे.
गुजरात सरकार के कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग को ओर से जारी मुर्गी पालन ट्रेनिंग के माध्यम से मुर्गीपालकों की आय बढ़ाने के लिए “कमजोर वर्ग के लिए मुर्गीपालन ट्रेनिंग के लिए वजीफा योजना” शुरू की गई थी. इस योजना के तहत लाभार्थी को छह दिनों के ट्रेनिंग के लिए अधिकतम 2000 रुपये (सीधे बैंक खाते में) वजीफा दिया जाएगा और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद मुर्गीपालन ट्रेनिंग प्रमाणपत्र दिया जाएगा.
क्या है इस योजना का लाभ
लाभार्थी को छह दिन के ट्रेनिंग के लिए अधिकतम 2000 रुपये (सीधे बैंक खाते में) वजीफा दिया जाएगा. (300/- प्रतिदिन, 1800/- 6 दिन के लिए दैनिक भत्ता और 200/- आने-जाने के लिए किराया, अधिकतम कुल वजीफा 2000/-) ट्रेनिंग पूरा होने के बाद लाभार्थी को पोल्ट्री ट्रेनिंग प्रमाण पत्र दिया जाएगा.
योजना के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ केवल गुजरात राज्य के समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के वयस्क लोगों को ही दिया जाएगा.
लाभार्थी को आवेदन के साथ आय प्रमाण भी देना होगा.
महिलाओं और गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
नया आवेदन करने के लिए, न्यू एप्लिकेशन बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें.
आवेदन में सुधार करने के लिए "अपडेट एप्लिकेशन" बटन पर क्लिक करें.
आवेदन हो जाने के बाद, इसकी पुष्टि करें. ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदन की पुष्टि की जानी चाहिए.
आवेदन पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और सहायक दस्तावेजों के साथ आवेदन पर उल्लिखित कार्यालय के पते पर जमा किया जाना चाहिए” या “ऑनलाइन आवेदन को सहेजने की तारीख से सात दिनों के भीतर आवेदन की पुष्टि की गई है. आवेदन की पुष्टि के बाद आवेदन और अन्य दस्तावेजों की स्कैन की गई कॉपी अपलोड की जा सकती है.
पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें.
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
आवेदक को निकटतम मुर्गी विकास परियोजना कार्यालय या जिला मुर्गी विस्तार केंद्र पर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा.
आवेदन पत्र के सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें, और इसे नामित प्राप्तकर्ता प्राधिकारी को जमा करें.
सफल सत्यापन के बाद, आवेदक योजना का लाभ उठा सकता है.
आवश्यक दस्तावेज
पहचान प्रमाण पत्र यानी आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड
आय प्रमाण पत्र
गरीबी रेखा से नीचे का कार्ड
निवास प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
सक्षम प्राधिकारी से विकलांगता प्रमाण पत्र (केवल दिव्यांगों के लिए)