ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने का बेहतरीन मौका दे रही है. जिसके लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा. ताकि बेरोजगार लोग आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें. प्रदेश सरकार की इस योजना को लागू करने का काम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, यूपी, लघु उद्योग निगम और दूसरी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लागू किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के वरिष्ठ संयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनपी मौर्य ने इंडिया टुडे के किसान तक से बातचीत में यह जानकारी दी.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी एनपी मौर्य ने बताया कि इस योजना के तहत पात्र युवा व्यापार शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी के तहत 10 लाख रुपये तक के ऋण पर ब्याज में सब्सिडी मिलेगी. कुल मिलाकर यह योजना युवाओं को सब्सिडी और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देती है. वहीं, पैसे के अलावा योजना के लाभार्थियों का कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है. यह यूपी सरकार की एक शानदार पहल है. इस योजना से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि राज्य का चहुंमुखी विकास भी होगा.
मौर्य ने बताया कि इस योजना के तहत युवा कृषि आधारित उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा, खादी समेत दूसरे ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए व्यक्तियों या समूह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं.
उन्होंने बताया कि जो लोग मुख्यमंत्री युवा ग्रामोद्योग योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उनकी आयु 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. 50% उधारकर्ता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग से होने चाहिए. इसके साथ ही चिन्हित लाभार्थियों के लिए स्थानीय स्तर पर कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर ग्रामोद्योग इकाइयों की पहचान की जानी चाहिए और ऐसी इकाइयों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय उपभोक्ताओं की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वस्तुओं के उत्पादन में लगी होंगी.
1- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
2- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
3- ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
4- शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
5- तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र
6- सत्यापन प्रमाण पत्र
7- पैन कार्ड
एनपी मौर्य बताते हैं कि पात्र युवा इस योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट (mmgrykhadi.upsdc.gov.in) पर जाना होगा. वेबसाइट पर एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको सभी जानकारी जैसे नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय, पता, कार्यस्थल का पता, आयु, योग्यता, पारिवारिक सालाना आय जानकरियां देनी होंगी. सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें. अब आपके सामने एक और पेज खुलेगा. यहां आपको मांगी गई जानकारी भरकर प्रमाणित करना होगा. अंत में आवेदन करने के लिए फॉर्म जमा कर दें.
उन्होंने बताया कि जिले में तैनात नोडल अधिकारी के द्वारा जांच के बाद आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है.
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