हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत, ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगा 3 लाख रुपये तक अनुदान

हरियाणा में किसानों को बड़ी राहत, ट्रैक्टर खरीद पर मिलेगा 3 लाख रुपये तक अनुदान

हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसान एसबी-89 योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन किए गए और लाभार्थियों का चयन ड्रॉ के माध्यम से किया गया. किसान 8 मार्च तक परमिट डाउनलोड कर ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और 10 मार्च तक बिल अपलोड करें.

किसानों को मिला ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ (सांकेतिक फोटो)किसानों को मिला ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ (सांकेतिक फोटो)
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Mar 09, 2026,
  • Updated Mar 09, 2026, 12:35 PM IST

हरियाणा सरकार किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है. इन्हीं में से एक है एसबी-89 योजना. इस योजना के तहत खेती की जमीन के मालिकाना हक वाले अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना में किसानों को ट्रैक्टर खरीदने पर 3 लाख रुपये तक का अनुदान (सब्सिडी) मिलता है. इससे किसानों को खेती के काम में आसानी होती है और उनका खर्च भी कम होता है.

आवेदन और चयन प्रक्रिया

उपायुक्त (डीसी) आयुष सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2025-2026 के लिए इस योजना के तहत किसानों से 15 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे. किसानों ने विभाग के पोर्टल पर आवेदन किया. कुल 78 किसानों ने आवेदन भेजे. इसके बाद विभाग ने तय नियमों के अनुसार किसानों का चयन किया.

20 फरवरी 2026 को लघु सचिवालय के सभागार में जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक हुई. इस बैठक में जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिखा की अध्यक्षता में किसानों की मौजूदगी में ऑनलाइन ड्रा ऑफ लॉट्स निकाला गया. इस प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता रखी गई ताकि सभी किसानों को समान मौका मिल सके.

कितने किसानों को मिला लाभ

निदेशालय से मिले लक्ष्य के अनुसार 5 किसानों का चयन किया गया. इसके साथ ही 5 किसानों को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है. अगर किसी कारण से चयनित किसान योजना का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो प्रतीक्षा सूची में शामिल किसानों को मौका दिया जाएगा.

दस्तावेज जमा और परमिट जारी

सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि चयनित किसानों ने अपने सभी जरूरी दस्तावेज सहायक कृषि अभियंता, फरीदाबाद के कार्यालय में जमा कर दिए हैं. इसके बाद कृषि विभाग ने 24 फरवरी 2026 को ऑनलाइन परमिट जारी कर दिए. यह परमिट किसानों के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी के आधार पर किसान ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और उन्हें सरकारी अनुदान मिलता है.

ट्रैक्टर खरीदने की अंतिम तिथि

पहले किसानों को ऑनलाइन परमिट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2026 तय की गई थी. लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 8 मार्च 2026 कर दिया गया. अब किसानों को 8 मार्च तक अपना परमिट डाउनलोड करके ट्रैक्टर खरीदना जरूरी था. इसके बाद किसानों को 10 मार्च 2026 तक ट्रैक्टर का बिल पोर्टल पर अपलोड करना होगा.

किसानों को ट्रैक्टर मिलने में न हो परेशानी

कृषि विभाग ने ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनियों और उनके डीलरों को भी निर्देश दिए हैं कि वे 8 मार्च तक ट्रैक्टर का स्टॉक डीलर के पास पहुंचा दें. इससे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी.

किसानों के लिए बड़ी मदद

यह योजना छोटे और जरूरतमंद किसानों के लिए बहुत मददगार साबित हो रही है. ट्रैक्टर मिलने से किसान आसानी से खेत की जुताई और खेती के दूसरे काम कर सकते हैं. इससे उनका समय भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगी. सरकार की इस पहल से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने में भी मदद मिलेगी.

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