देश के ज्यादातर इलाकों में आजकल पाले और शीतलहर की स्थिति है. वहीं पाले और शीतलहर की वजह से लोग परेशान हैं. साथ ही किसान भी इस बात से परेशान हैं कि उनकी फसलों का क्या होगा. इसी बीच ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई जगहों के किसानों की फसलें खराब हो गई हैं. ऐसे में अगर आप उन्हीं किसानों में से एक हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा करवाया है, तो मुआवजा के लिए आवेदन कर सकते हैं. दरअसल, भारी बारिश, सूखा, आंधी-तूफान, शीतलहर, पाला, ओले या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा से फसलों के खराब होने की स्थिति में PMFBY के तहत किसान आवेदन कर सकते हैं-
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत किसान को दो तरह से बीमा क्लेम मिलता है. जिसमें पहला बीमा क्लेम तब मिलता है, जब किसान की किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो जाए. वहीं दूसरा बीमा क्लेम किसान को तब मिलता है, जब औसत आधार पर फसल उत्पादन कम हो जाए.
प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब होने की स्थिति में किसानों को आवेदन करने की जरूरत होती है. वही फसल खराब होने के 72 घंटे के भीतर बीमा कंपनी के स्थानीय ऑफिस, संबंधित बैंक, स्थानीय कृषि विभाग और जिला अधिकारियों को नुकसान के बारे में सूचना देनी होती है. इसके अलावा एक फार्म भरना पड़ता है. जिसमें फसल खराब होने की वजह, फसल का नाम, फसल का रकबा और जमीन से संबंधित जानकारी देनी होती है.
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रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी और आलू आदि का बीमा कराया जा सकता है. ऐसे में अगर आपने इन फसलों में से किसी भी फसल का बीमा कराया है और वह फसल खराब हो गई है, तो बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा, PMFBY से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं.
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