
बिहार सरकार किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में प्याज उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए खरीफ मौसम में प्याज की खेती पर विशेष सब्सिडी उपलब्ध करा रही है. कृषि विभाग की ओर से चलाई जा रही पीएमआरकेबीवाई (PMRKBY) के अंतर्गत सब्जी एवं मसाला विकास योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे प्याज की खेती का रकबा बढ़ाने और क्वालिटी वाले प्याज उत्पादन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है.
कृषि विभाग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, इस योजना का मुख्य उद्देश्य खरीफ प्याज की खेती को बढ़ावा देना, उत्पादन में वृद्धि करना और किसानों की आय में सुधार लाना है. विभाग का मानना है कि सब्सिडी के माध्यम से अधिक किसान प्याज उत्पादन की ओर आकर्षित होंगे, जिससे राज्य में सब्जी और मसाला फसलों का क्षेत्र विस्तार होगा.
योजना का लाभ लेने के लिए किसान का बिहार राज्य का निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही किसान पंजीकरण संख्या (DBT ID) होना अनिवार्य है. आवेदन करने वाले किसान के पास कम से कम 0.25 एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ तक कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
इसके अलावा किसान उस जिले का निवासी होना चाहिए जिसे योजना के लिए अधिसूचित किया गया है. साथ ही प्याज की खेती के लिए उपयुक्त भूमि का उपलब्ध होना भी जरूरी शर्तों में शामिल है.
योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को नीचे बताए गए दस्तावेज जमा करने होंगे—
कृषि विभाग के अनुसार योजना से किसानों को कई स्तरों पर लाभ मिलेगा. खरीफ प्याज की खेती के लिए आर्थिक सहायता मिलने से खेती की लागत कम होगी और किसानों को अधिक क्षेत्र में उत्पादन करने का अवसर मिलेगा.
योजना के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं-
बिहार सरकार राज्य में बागवानी और सब्जी उत्पादन को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दे रही है. प्याज एक महत्वपूर्ण नगदी फसल मानी जाती है और बाजार में इसकी लगातार मांग बनी रहती है. ऐसे में अनुदान योजना किसानों को बेहतर उत्पादन करने और अधिक लाभ अर्जित करने का अवसर दे सकती है.
कृषि विभाग ने किसानों से योजना का लाभ उठाने की अपील की है. अधिक जानकारी के लिए किसान उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा किसान हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक) पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.