
आंध्र प्रदेश की ओर साइक्लोन मोन्था तेजी से बढ़ रहा है. यह चक्रवात 28 अक्टूबर को राज्य के तटीय इलाकों में तबाही मचाएगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मोन्था के लैंडफॉल होते ही राज्य में भारी बारिश की संभावना है. इसी को देखे हुए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने चक्रवात से पहले तैयारियों में राहत और आवश्यक आपूर्ति के लिए एक कार्य योजना तैयार की है.
राज्य के नागरिक आपूर्ति मंत्री एन मनोहर ने कहा कि कार्य योजना में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की वस्तुओं का स्टॉक पोजिशनिंग, ईंधन सूची प्रबंधन, धान खरीद की जानकारी, राहत शिविरों में खाद्य आपूर्ति और चक्रवात के बाद राहत वितरण शामिल है.
मंत्री एन मनोहर मनोहर ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार ने चक्रवात मोन्था के लिए चक्रवात से पहले कि तैयारियों के उपायों का विवरण देते हुए एक कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की है, जिससे चक्रवात के आने से पहले तैयारी सुनिश्चित हो सके. उन्होंने कहा कि तटीय क्षेत्रों की सभी उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न की आपूर्ति 26 अक्टूबर तक पूरी हो जाएगी और मंडल स्तर के स्टॉक पॉइंट्स पर पर्याप्त स्टॉक पहले ही रखा जा चुका है.
अधिकारियों के अनुसार, तटीय जिलों में 40 प्रतिशत स्टॉक की आवाजाही पूरी हो चुकी है. वहीं, जिला कलेक्टरों के अनुरोध पर दूसरे चरण के खाद्यान्न आवागमन के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से छूट दी गई है. वहीं, धान खरीद के संबंध में, अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि नवंबर के पहले सप्ताह में खरीद पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन जहां भी किसान कटे हुए धान के साथ पहुंचेंगे, वहां तत्काल राहत देने के लिए केंद्र खोले जाएंगे.
तटीय जिलों में लगभग 1,500 मिलों को रायथू सेवा केंद्रों (आरएसके) से जोड़ा गया है. साथ ही मिल मालिकों को गीले धान के लिए सुखाने की जगह और कवर उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. इसके अलावा उच्च नमी स्तर वाले धान की खरीद में किसानों को परेशान न करने के लिए कहा गया है. साथ ही आवश्यकतानुसार फसल सुरक्षा के लिए आरएसके में रस्सियों, रेत की बोरियों और प्लास्टिक शीट वाले 50,000 तिरपाल तैयार रखे गए हैं.
जिला कलेक्टरों को आपदा राहत शिविरों में भोजन तैयार करने के लिए एमएलएसपी से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है, और खर्च को ट्रेजरी नियम (टीआर)-27 के तहत समायोजित किया जा सकता है. चक्रवात के बाद राहत वितरण के लिए, अधिसूचित राहत मानदंडों के तहत आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा निर्धारित पैमाने के अनुसार आपूर्ति के लिए मंडल स्तरीय स्टॉक पॉइंट्स (एमएलएसपी) में पर्याप्त स्टॉक रखा गया है. (PTI)