देश की अर्थव्यवस्था में खेती-किसानी के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों से में होने वाले अलग-अलग व्यवसायों का अहम रोल है. अगर आप भी गांव में रहकर कम निवेश में कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए कृषि सेक्टर बहुत ही बेहतर रहेगा. इसमें आप महज कुछ लाख रुपये का निवेश कर व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. वहीं किसानों को तरह-तरह के व्यवसायों को अपनाने के लिए सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है. इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को खाद और बीज स्टोर की शुरुआत करने के लिए सरकार मदद कर रही है. खाद और बीज स्टोर खोलने के इच्छुक किसानों को इसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है.
सरकार किसानों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से खाद-बीज स्टोर का लाइसेंस दे रही है. जिसका व्यवसाय करके आप बेहतर कमा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे करें लाइसेंस के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन.
अगर किसान ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो वह अपने क्षेत्र के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी या फिर जिला कृषि कार्यालय में जाकर खाद-बीज स्टोर के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस आवेदन पर विभाग को 24 दिनों के अंदर जरूरी सत्यापन पूरा कर लाइसेंस जारी करना अनिवार्य होता है.
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अगर किसान ऑनलाइन तरीके से खाद-बीज स्टोर का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर जाकर आप अपना आधार कार्ड रजिस्टर्ड करें. इस वेबसाइट पर खाद-बीज स्टोर का लाइसेंस के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा. इस फॉर्म को भरें. सभी जरूरी डाक्यूमेंट्स की जानकारी सही-सही दें. फार्म सब्मिट करने के बाद इसकी हार्ड कॉपी निकाल लें. इसके बाद उस हार्ड कॉपी को एक सप्ताह के भीतर ही संबंधित कार्यालय में जमा करवा दें. इसके बाद विभाग द्वारा आवेदन का सत्यापन करने के बाद लाइसेंस जारी किया जाता है. वहीं इसमें सबसे ज़रूरी बात ये है कि खाद और बीज के लिए आवेदक की उम्र न्यूनतम 18 से अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए.
किसान खाद और बीज स्टोर को खोलने के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृषि विभाग के अधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर कर एग्री लाइसेसिंग सेगमेंट पर विजिट कर इससे संबंधित अन्य जानकारियां हासिल कर सकते हैं.