खेती-किसानी के काम को आसान बनाने के लिए कृषि यंत्रों का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन कृषि यंत्रों यानी मशीनों का इस्तेमाल सारे किसान नहीं खरीद पाते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि मशीनें महंगी आती हैं. छोटे और सीमांत किसान इस तरह की महंगी मशीनों को नहीं खरीद पाते हैं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार किसानों को सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे. साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी. आइए जानते हैं कब तक किसान इस योजना के लिए कर सकते हैं आवेदन और किन मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी.
राजस्थान सरकार की ओर से चलाई जा रही सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के तहत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देकर लाभान्वित किया जाएगा. योजना के तहत राज्य में लगभग 66 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी.
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इस योजना के तहत कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु, सीमांत और महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएचपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. इसके अलावा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत की अधिकतम 40 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, लघु और सीमांत श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पहले जन आधार में लघु और सीमांत श्रेणी में खुद को जुड़वाना जरूरी है. साथ ही आवेदन के दौरान प्रमाण पत्र भी देना होगा.
राजस्थान के किसानों को राज्य में प्रचलित ट्रैक्टर के अलावा सभी प्रकार के कृषि यंत्र जैसे, रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी. ये सब्सिडी किसानों द्वारा कृषि यंत्रों को रजिस्टर्ड फर्म से खरीदने और वेरिफिकेशन के बाद उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी.
एक किसान को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर तीन साल की कालावधि में केवल एक बार ही सब्सिडी दी जाएगी. यानी किसानों को वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर सब्सिडी दी जाएगी. प्रशासनिक मंजूरी जारी करने से पहले खरीदे गए पुराने कृषि यंत्रों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. वहीं, एक जन आधार पर एक ही आवेदन स्वीकार होगा.
राजस्थान के जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वो राजस्थान किसान साथी पोर्टल पर ई-मित्र के माध्यम से जनाधार कार्ड, जमाबंदी की नकल, कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेजों की सहायता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं, किसान 13 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.