कच्ची तंबाकू पर टैक्स खत्म, किसानों और व्यापारियों को मिलेगा ये फायदा

कच्ची तंबाकू पर टैक्स खत्म, किसानों और व्यापारियों को मिलेगा ये फायदा

तंबाकू किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. CM नायडू ने बिना ब्रांड वाले कच्चे तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जीरो प्रतिशत करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है.

क‍िसान तक
  • Noida,
  • Feb 05, 2026,
  • Updated Feb 05, 2026, 2:09 PM IST

तंबाकू किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को बिना ब्रांड वाले कच्चे तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर जीरो प्रतिशत करने के केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा है कि इससे राज्य के किसानों और छोटे व्यापारियों को फायदा होगा. CM नायडू ने कहा कि इस कदम से HS कोड 2401 के तहत आने वाले बिना प्रोसेस किए तंबाकू पर टैक्स में स्पष्टता और पारदर्शिता आएगी.

बिना ब्रांड वाले तंबाकू पर जीरो एक्साइज ड्यूटी

मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने एक आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में कहा कि बिना ब्रांड वाले और बिना पैक किए तंबाकू की रिटेल बिक्री पर जीरो एक्साइज ड्यूटी लगाने का फैसला एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आंध्र प्रदेश में तंबाकू किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों को सीधे मदद करेगा.

इन चीजों पर लगेंगे 18 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ड्यूटी स्ट्रक्चर में एकरूपता तय करने और थोक बिना ब्रांड वाले तंबाकू लेनदेन और कमर्शियल व्यापार के बीच भ्रम को दूर करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है. प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि केंद्र ने साफ किया है कि 18 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी केवल रिटेल बिक्री के लिए, छोटे पैकेट में पैक किए गए या कंपनी के ब्रांड नाम वाले तंबाकू पर ही लागू होगी.

एक्साइज में चोरी पर लगेगा रोक- CM नायडू

CM नायडू ने कहा कि पहले कानून में स्पष्ट अंतर न होने के कारण किसानों और व्यापारियों को दिक्कतें होती थीं, जिससे ऑडिटिंग और बिलिंग के दौरान विवाद होते थे. उन्होंने कहा कि 1 फरवरी से प्रभावी नया नोटिफिकेशन ऐसी समस्याओं को कम करेगा और एक्साइज ड्यूटी की चोरी पर रोक लगाएगा.

इस फैसले से किसानों को मिलेगा बेहतर दाम

मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि यह फैसला किसानों को बेहतर कीमतें सुनिश्चित करेगा और साथ ही निर्यात और व्यापार को मजबूत करेगा. प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि किसानों द्वारा बिना ब्रांडिंग के थोक बैग में बेचे जाने वाले तंबाकू पर जीरो ड्यूटी लगेगी, जबकि ब्रांडेड या रिटेल-पैक तंबाकू पर 18 प्रतिशत टैक्स लगता रहेगा.

कच्ची तंबाकू की बिक्री के दुरुपयोग पर रोक

राज्य सरकार ने कहा कि इससे कमर्शियल उत्पादों से राजस्व को प्रभावित किए बिना कच्चे तंबाकू आपूर्ति प्रणाली को राहत मिलेगी. इसके अलावा राज्य सरकार ने कहा कि नए दिशानिर्देश कच्चे तंबाकू की बिक्री के नाम पर दुरुपयोग पर भी रोक लगाएंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल असली बिना ब्रांड वाले उत्पाद को ही टैक्स का लाभ मिले. (PTI)

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