Govt Scheme: ट्रैक्टर खरीदने पर 50 परसेंट सब्सिडी दे रही ये राज्य सरकार, ऐसे करें आवेदन

Govt Scheme: ट्रैक्टर खरीदने पर 50 परसेंट सब्सिडी दे रही ये राज्य सरकार, ऐसे करें आवेदन

यूं तो किसानों के लिए केंद्र और अलग-अलग राज्‍य सरकारें ट्रैक्‍टर और उपकरण की खरीद पर सब्सिडी की योजनाएं चलाती हैं, लेकिन झारखंड सरकार की ट्रैक्‍टर स्‍कीम थोड़ी अलग है. इसमें ट्रैक्‍टर के साथ दो उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. जानिए इस योजना के बारे में...

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ट्रैक्टर खरीदने पर 50 परसेंट सब्सिडी दे रही ये राज्य सरकार, ऐसे करें आवेदनट्रैक्‍टर की खरीद पर सब्सिडी. (फाइल फोटो)

झारखंड में किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इसी क्रम में राज्य सरकार मुख्यमंत्री ट्रैक्टर योजना भी चला रही है. योजना के अंतर्गत प्रदेश में किसानों को 50 प्रत‍िशत सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्‍ध कराए जाएंगे. इस योजना में किसान समूहों, स्वयं सहायता समूह, पानी पंचायत, लैम्पस- पैक्स और किसान संगठनों से जुड़े किसानों को  ट्रैक्टर दिए जाएंगे. हालांकि‍, योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक किसानों के पास ट्रैक्टर चलाने के लिए एक वैध लाइसेंस होना चाह‍िए. 

अन्‍य दो उपकरणों पर 80 प्रतिशत सब्सिडी

झारखंड कृषि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, इस योजना में किसानों को अन्‍य उपकरणों की खरीदारी पर भी सब्सिडी मिलेगी. यदि कोई किसान ट्रैक्टर के साथ दो कृषि उपकरणों की खरीदारी करता है तो उन्हें ट्रैक्टर 50 प्रतिशत सब्सिडी के साथ मिलेगा, ज‍बकि‍ अन्य कृषि उपकरणों की खरीद जैसे- रोटावेटर, जुताई मशीन या ट्रेलर लेते हैं तो उस पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है.

10 लाख रुपये का मिलेगा पैकेज

इस योजना के तहत एक किसान को 10 लाख रुपये का पैकेज उपलब्‍ध कराया जाएगा. किसान को इस पैकेज से एक ट्रैक्टर और दो कृषि उपकरण की खरीद करनी होगी. कृषि विभाग से प्राप्‍त जानकारी के मुताबिक, योजना के प्रथम चरण में 80 करोड़ रुपये खर्च होंगे. दो वर्ष में योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1100 से अधिक ट्रैक्टर सब्सिडाइज्ड रेट पर बांटे जाएंगे. कृषि विभाग की इस योजना के तहत हर जिले में ट्रैक्टर वितरि‍त किए जाएंगे. इसमें सबसे ज्‍यादा ट्रैक्टर देवघर और दुमका जिले के किसानों के को वितर‍ित किए जाएंगे. 

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आवेदन के लिए योग्‍यता और प्रक्रिया

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान जिला कृषि कार्यालय या भूमि संरक्षण कार्यालय जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदक किसान को पहले एप्‍लीकेशन फॉर्म भरकर जमा करना होगा. योजना के तहत 10 एकड़ या उससे अधिक कृषि योग्य भूमि वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी. 

ये दस्तावेज रखें तैयार

  1. पैन कार्ड 
  2. आधार कार्ड
  3. आय प्रमाण पत्र
  4. ड्राइविंग लाइसेंस
  5. स्थायी निवास प्रमाण पत्र
  6. बैंक पासबुक की कॉपी
  7. खेत के कागजात 
  8. आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
  9. पासपोर्ट साइज फोटो 

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 सिंतबर थी और इसके लिए टेंडर हो चुका है. कंपनी फाइनल होने के बाद आवेदनकर्ताओं को ट्रैक्टर दिए जाएंगे. बता दें कि इस योजना के तहत साल में कई बार आवेदन स्‍वीकार किए जाते हैं. ऐसे में अगर आप योजना में आवेदन करने से चूक गए हैं तो जिला कृषि कार्यालय या भूमि संरक्षण कार्यालय से समय-समय पर संपर्क करते रहें.

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