स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर मशीन पर मिल रही है 50 परसेंट तक सब्सिडी, तुरंत उठाएं लाभ

स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर मशीन पर मिल रही है 50 परसेंट तक सब्सिडी, तुरंत उठाएं लाभ

फसल अवशेष जलाना कोई पुरानी बात नहीं है. लेकिन अब इसे रोकने का समय आ गया है. आज के समय में स्ट्रा रीपर और स्ट्रा बेलर मशीनों के माध्यम से किसान न केवल पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, बल्कि उन्हें अतिरिक्त आय और मिट्टी को स्वास्थ्य लाभ भी मिल सकता है. आप भी सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ उठाकर अपने खेत को स्वच्छ और उन्नत बना सकते हैं.

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स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर मशीन पर मिल रही है 50 परसेंट तक सब्सिडी, तुरंत उठाएं लाभstraw reaper machine

आजकल खेती के बाद खेतों में बचे फसल अवशेष (स्ट्रॉ) को जलाना एक आम समस्या बन चुकी है. इससे न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान होता है, बल्कि मिट्टी की क्वालिटी भी प्रभावित होती है. लेकिन अब किसानों के लिए खुशखबरी है. सरकार की ओर से स्ट्रॉ रीपर और स्ट्रॉ बेलर मशीनों पर 50 परसेंट तक का अनुदान दिया जा रहा है ताकि वे फसल अवशेषों का सही प्रबंधन कर सकें.

स्ट्रॉ रीपर मशीन कैसे करती है काम?

स्ट्रॉ रीपर एक खास मशीन है जो कंबाईन हार्वेस्टर से कटाई के बाद खेत में बचे खड़े फसल अवशेषों को काटकर भूसा बनाने का काम करती है.

  • यह मशीन खेत में बचे स्ट्रॉ को काटकर उसे ट्रॉली में इकट्ठा करती है.
  • इसमें गिरी हुई बालियों से अन्न भी अलग करके जमा किया जा सकता है, जिससे किसानों को अतिरिक्त लाभ होता है.
  • इससे फसल अवशेष प्रबंधन तेज और कुशलता से होता है.

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स्ट्रॉ बेलर मशीन और इसके लाभ

स्ट्रॉ बेलर मशीन फसल के बचे हुए अवशेषों को इकट्ठा करके बेल (गट्ठर) बनाती है. ये बेल छोटे आकार के होते हैं जिन्हें आसानी से स्टोर किया जा सकता है.

  • यह मशीन स्ट्रॉ को कम्पैक्ट गट्ठर में बदलती है जिससे स्टोरेज आसान हो जाता है.
  • ये गट्ठर मवेशियों के चारे के रूप में या उद्योगों में उपयोग किए जा सकते हैं.
  • इससे खेत साफ रहता है और अगली फसल की बुवाई में आसानी होती है.

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स्ट्रॉ बेलर के लिए अनुदान

  • सामान्य जाति वाले लोगों को 75 परसेंट तक का अनुदान यानी 2,25,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा.
  • अनुसूचित जाति/जनजाति वाले लोगों को 80 परसेंट तक का अनुदान यानी 2,50,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा.

स्ट्रॉ रीपर के लिए अनुदान

  • सामान्य वर्ग वाले लोगों को इस योजना के तहत 40 परसेंट तक का अनुदान यानी 5,28,000 रुपये का लाभ मिलेगा.
  • वहीं अनुसूचित जाति/जनजाति की बात करें तो इस योजना के तहत उन्हें 50 परसेंट तक का अनुदान मिलेगा यानी 6,60,000 रुपये तक का लाभ मिलेगा.
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