Subsidy Scheme: फल-सब्जी किसानों के लिए बड़ा तोहफ़ा, प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 80% तक सब्सिडी

Subsidy Scheme: फल-सब्जी किसानों के लिए बड़ा तोहफ़ा, प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 80% तक सब्सिडी

चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत 22.25 करोड़ रुपए स्वीकृत. किसान बिहार कृषि ऐप से आवेदन कर सकेंगे, क्रेट्स और बैग पर 50–80% तक अनुदान मिलेगा.

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Subsidy Scheme: फल-सब्जी किसानों के लिए बड़ा तोहफ़ा, प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 80% तक सब्सिडीसब्जियों की खेती पर सब्सिडी

कृषि प्रधान राज्य बिहार में बागवानी और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नई सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है. राज्य के फल और सब्जी उत्पादक किसानों के लिए कृषि विभाग ने प्लास्टिक क्रेट, लेनो बैग और फ्रूट ट्रैप बैग पर 50 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की योजना लागू की है. यह सुविधा चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत विशेष हस्तक्षेप योजना में शामिल है.

सरकार इस योजना पर 22.25 करोड़ रुपये खर्च करेगी. कृषि विभाग का कहना है कि इससे किसानों को फसल की बर्बादी रोकने, बेहतर पैकिंग और मार्केटिंग में मदद मिलेगी.

38 जिलों के किसानों को मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ बिहार के सभी 38 जिलों के किसानों को मिलेगा जो फल और सब्जी की खेती करते हैं. फ्रूट ट्रैप बैग का लाभ केवल केला उत्पादक किसानों को मिलेगा. प्लास्टिक क्रेट और लेनो बैग पर सभी फल-सब्जी उत्पादक किसान सब्सिडी ले सकेंगे. हालांकि, पिछले तीन वर्षों में योजना का लाभ ले चुके किसानों को इस बार इसका लाभ नहीं दिया जाएगा.

इतनी मिलेगी सब्सिडी: विभाग ने तय की लागत

कृषि विभाग ने तीनों सामग्री की इकाई लागत इस प्रकार निर्धारित की है—

  • प्लास्टिक क्रेट: 400 रुपये प्रति यूनिट
  • लेनो बैग: 20 रुपये प्रति यूनिट
  • फ्रूट ट्रैप बैग: 30 रुपये प्रति यूनिट

सब्सिडी दरें

  • प्लास्टिक क्रेट: 80%
  • लेनो बैग: 80%
  • फ्रूट ट्रैप बैग: 50%

यह अनुदान पिछले साल की स्वीकृत इकाई लागत या वर्तमान वर्ष की ई-निविदा दर—दोनों में से जो कम होगी—उस पर आधारित होगा.

कितनी संख्या में मिलेंगे क्रेट्स और बैग

एक किसान को निम्नलिखित मात्रा में सामग्री उपलब्ध होगी—

  • प्लास्टिक क्रेट: न्यूनतम 10, अधिकतम 50
  • लेनो बैग: न्यूनतम 100, अधिकतम 1000
  • फ्रूट ट्रैप बैग: न्यूनतम 300, अधिकतम 10,000

कौन ले सकेगा लाभ?, आवश्यक दस्तावेज

आवेदन करते समय किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज देने होंगे—

  • बिहार का स्थाई निवास प्रमाण
  • भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र
  • पिछले 2 वर्षों की भू-राजस्व रसीद
  • ऑनलाइन अपडेट रसीद
  • वंशावली या एकरारनामा
  • पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें आवेदन?

इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकेंगे, जो कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत हों. पोर्टल का अड्रेस है dbtagriculture.bihar.gov.in

किसान बिहार कृषि ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. विभाग ने किसानों से जल्द आवेदन करने की अपील की है.

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