मिलावटी, सब स्टैंडर्ड या गलत ब्रांड वाले बीज, उर्वरक और कीटनाशकों से किसान परेशान हैं. महाराष्ट्र में इसकी बढ़ती शिकायत के बीच सरकार एक ऐसा विधेयक लेकर आई है जिसमें ऐसा करने वाली कंपनियों, डीलरों और दुकानदारों पर शिकंजा कसा जाएगा. ऐसे खाद, बीज और कीटनाशकों से किसानों को होने वाले नुकसान के लिए उन्हें मुआवजा देना होगा. यही नहीं अगर संबंधित कंपनी फैसला होने के 30 दिन के अंदर मुआवजे का भुगतान नहीं करती है तो फिर उसे 12 फीसदी ब्याज भी किसान को देना होगा.
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