प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि फसल बीमा अवश्य कराएं किसानUP News: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Minister Surya Pratap Shahi) द्वारा प्रदेश के सभी किसानों से अपील की गई है कि वे रबी सीजन 2023 में अपनी फसलों का बीमा अवश्य करायें. उन्होंने कहा कि इससे आपदा की स्थिति में संभावित क्षति की भरपाई हो सकेगी. यह महत्वपूर्ण योजना है जो विषम परिस्थितियों में किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान करती है.
उन्होंने कहा कि रबी फसलों के बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित की गई है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhanmantri Fasal Bima Yojana) में रबी की फसलों के लिए मात्र 1.5 प्रतिशत प्रीमियम ही किसान भाइयों को देना पड़ता है शेष प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने बजट से देती है. राज्य सरकार के द्वारा 172.33 करोड़ रुपये की धनराशि किसानों के फसल के प्रीमियम के लिए जारी की जा चुकी है. पिछले 6 वर्षों के भीतर करीब 48 लाख किसानों को 4155.66 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है. प्रदेश के सभी किसान भाइयों बहनों से अनुरोध होगा कि रबी में बुआई कर रहे अपने फसलों का बीमा करा कर उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करें.
साल 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लक्ष्य फसल क्षेत्र में टिकाऊ उत्पादन का समर्थन करना है. अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसल क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, खेती में अपनी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना, किसानों को नवीन और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना. इस योजना के चलते बुरी तरह से फसल बर्बाद होने पर सरकार द्वारा मिले मुआवजे के चलते किसानों को आर्थिक मदद मिल जाती है. इसके अलावा वह आगे भी खेती के लिए उसी उत्साह के साथ फिर तैयारी कर सकता है.
किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के माध्यम से हो जाता है. वहीं, अगर आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पोर्टल( www.pmfby.gov.in) पर जाकर आवेदन किया है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकेंगे. साथ ही किसान घर बैठे PMFBY AIDE ऐप के माध्यम से इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा किसान जन सेवा पर भी जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत फसली ऋण लेने वाले किसान, गैर ऋणी किसान, बंटाईदार किसानों को शामिल किया जाता है.
पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बीमित फसल की जानकारी 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को देनी होती है. नुकसान की जानकारी किसान भाई टोल फ्री नंबर के जरिए दे सकते हैं.
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