scorecardresearch
कृषि उपकरणों के लिए मिलेगी सब्सिडी, जानिए क्या है शर्त और कैसे होगा आवेदन

कृषि उपकरणों के लिए मिलेगी सब्सिडी, जानिए क्या है शर्त और कैसे होगा आवेदन

महाराष्ट्र राज्य कृषि मशीनीकरण योजना: इस योजना के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं. योजना का लाभ उठाने के लिए महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए. यदि किसान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है. लाभार्थी को एक उपकरण के लिए सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा.

advertisement
जानिए कृषि उपकरणों के लिए कैसी मिलेगी सब्सिडी जानिए कृषि उपकरणों के लिए कैसी मिलेगी सब्सिडी

वर्तमान समय में कृषि क्षेत्र में तरह-तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं. नई मशीनरी और नई टेक्नोलॉजी के साथ खेती को बढ़ाने की कोश‍िश हो रही है. खेती करते समय नई-नई मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है. किसानों के ल‍िए जरूरी विभिन्न उपकरणों की आपूर्ति अब सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से की जा रही है. वो भी भारी छूट यानी सब्स‍िडी के साथ. अगर आप सब्सिडी पर कोई कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो राज्य सरकार ने इसकी सुविधा दी है. ट्रैक्टर, पावर टिलर, मानव संचालित उपकरण, प्रसंस्करण सेट, फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण मशीनें, बागवानी मशीनें, स्वचालित मशीनें आदि के लिए राज्य कृषि मशीनीकरण योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जा रही है. 

महाराष्ट्र में किसान अंगूर, अनार, प्याज, कपास, गन्ना और सोयाबीन की मुख्य तौर पर खेती करते हैं. इन सभी में अलग-अलग तरह की मशीनें लगती हैं. किसान अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सिडी पर उनका लाभ ले सकते हैं. खेती में मशीनीकरण से किसानों की आय बढ़ने का दावा किया जाता है, क्योंकि इसके उपयोग से लेबर खर्च कम हो जाता है. जिससे इनपुट कॉस्ट घट जाती है. इसलिए किसानों के लिए राज्य कृषि मशीनीकरण योजना बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: Onion Price: किसान ने 443 किलो प्याज बेचा, 565 रुपये घर से लगाने पड़े, न‍िर्यात बंदी ने क‍िया बेहाल 

योजना की शर्तें

इस योजना के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं. योजना का लाभ उठाने के लिए महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए. यदि किसान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है तो जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है. लाभार्थी को एक उपकरण के लिए सब्सिडी का भुगतान किया जाएगा. अगले दस वर्षों तक किसी भी अन्य डिवाइस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता है. यदि परिवार के किसी सदस्य के पास ट्रैक्टर है तो किसान ट्रैक्टर के लिए आवश्यक उपकरण का लाभ पाने का हकदार होगा. लेकिन इसके लिए आपको ट्रैक्टर का सबूत लगाना होगा. आवेदन के लिए कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कौन-कौन से दस्तावेज़ हैं जरूरी? 

आवेदक को मशीन सब्सिडी के लिए आधार कार्ड, खरीदे जाने वाले उपकरणों का कोटेशन और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निरीक्षण निकाय द्वारा जारी निरीक्षण रिपोर्ट, जाति प्रमाण पत्र, स्व-घोषणा पत्र और पूर्व सहमति पत्र देना होगा. 

ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले आपको महाराष्ट्र सरकार के आधिकारिक महाडीबीटी पोर्टल पर जाना होगा. उसके बाद शेतकारी योजना पर क्लिक करना होगा. यदि आप एक नए आवेदक हैं तो आपको पहले एक नए आवेदक के रूप में पंजीकरण करना होगा, फिर लॉगिन करें. तब राज्य कृषि मशीनीकरण योजना का चयन करें. फिर सबमिट पर क्लिक करें.

ये भी पढ़ें: Turmeric Cultivation: हल्दी की फसल के लिए जानलेवा है थ्रिप्स कीट, किसान ऐसे करें बचाव