फसल बीमा का रजिस्ट्रेशन अपने अंतिम दौर में चल रहा है. सरकार इसे लेकर किसानों को लगातार आगाह कर रही है. सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार अपील कर रही है कि किसान जल्द अपनी फसलों का बीमा करा लें. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत ख़रीफ़ फसलों के बीमा रजिस्ट्रेशन के लिए अब सिर्फ़ तीन दिन बचे हैं. इसकी अंतिम तारीख 31 जुलाई है. सरकार ने कहा है कि किसान अपनी फसलों का जल्द बीमा कराएं और प्राकृतिक या स्थानीय आपदाओं, कीट हमलों आदि के कारण खेती को होने वाले आर्थिक नुक़सान से बचें. बीमा रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है.
सरकार का दावा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कारण खेती में आर्थिक नुकसान की संभावनाएं कम हुई हैं और किसान कृषि के क्षेत्र में नए प्रयोग कर पा रहे हैं. PMFBY से खेती में होने वाली आपदा के समय बीमित किसानों को सुरक्षा और आत्मविश्वास मिलता है, क्योंकि फसल के नुकसान होने की स्थिति में उन्हें बीमा क्लेम राशि से राहत मिलती है.
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सभी स्टेप्स बहुत ही आसान हैं. इस योजना के अंतर्गत किसानों को कम से कम बीमा प्रीमियम देना पड़ता है और प्रीमियम का बड़ा हिस्सा राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देते हैं. किसान फसल बीमा कराने से पहले बीमा प्रीमियम के अपनी देनदारी की गणना बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं. किसान को अपनी फसल बीमा की राशि का 1.5 से दो परसेंट तक देना होता है जबकि बाकी का हिस्सा 50-50 परसेंट की दर से केंद्र और राज्य सरकारें देती हैं.
ऊपर बताए गए इन चार स्टेप्स में फसल बीमा का खर्च जाना जा सकता है. इसके लिए किसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती. अपने मोबाइल पर भी इस प्रीमियम को जोड़ा जा सकता है. इसके लिए किसी कृषि अधिकारी या कर्मचारी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब आइए यह भी जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी कि PMFBY क्या है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बेमौसम बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक या स्थानीय आपदाओं इत्यादि की वजह से फसल बुआई से पहले, खड़ी फसल या कटाई के 14 दिन बाद तक फसलों को होने वाले नुक़सान से बचाती है. इसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ख़रीफ़ फसलों को सुरक्षा कवच मिलता है.
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PMFBY के तहत फसल बीमा कराने के लिए बस सामान्य से दस्तावेज़ ही चाहिए होते हैं, जैसे- आधार कार्ड की कॉपी, बैंक पासबुक के पहले पेज की कॉपी, भूमि संबंधित दस्तावेज़ की कॉपी और राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य दस्तावेज़ आदि.