बिहार में गोदाम सब्सिडी योजना का ऑनलाइन आवेदन शुरू,  इन 5 स्टेप्स में कर सकते हैं अप्लाई

बिहार में गोदाम सब्सिडी योजना का ऑनलाइन आवेदन शुरू,  इन 5 स्टेप्स में कर सकते हैं अप्लाई

बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है. अगर किसान अपनी फसलों को खराब होने से बचाने के लिए गोदाम बनाना चाहते हैं तो बिहार सरकार 40 से 50 फीसदी की सब्सिडी दे रही है. ऐसे में किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए इन 5 स्टेप्स से कर सकते हैं अप्लाई.

गोदाम सब्सिडी योजनागोदाम सब्सिडी योजना
संदीप कुमार
  • Noida,
  • Jul 31, 2024,
  • Updated Jul 31, 2024, 1:20 PM IST

बिहार में अब किसान खेती के जरिए अपनी कमाई को बढ़ा रहे है. हालांकि, किसान फसलों को रखने के लिए भंडारण जैसी मूलभूत सुविधाओं के नहीं होने से ज्यादा मुनाफा हासिल नहीं कर पाते हैं. किसानों की इन्ही परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार ने इस साल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत कृषि उत्पाद भंडारण की सुविधा के लिए गोदाम निर्माण की योजना शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है. ऐसे में अगर किसानों को गोदाम बनवाने के लिए सब्सिडी का लाभ लेना है, तो वे इन 5 स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हैं.

जानिए कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अनाजों को रखने के लिए गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी दे रही है. अगर किसान फसलों को खराब होने से बचाने के लिए गोदाम बनाना चाहते हैं तो बिहार सरकार सामान्य वर्ग के लिए 100 मीट्रिक टन के गोदाम की इकाई लागत का 14,2000 रुपये का 40 फीसदी यानी साढ़े 5,50000 रुपये सब्सिडी दे रही है. वहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इकाई लागत का 50 फीसदी यानी 7 लाख रुपये सब्सिडी दे रही है. इसके अलावा 100 मीट्रिक टन के गोदाम के लिए सामान्य वर्ग को 20,25000 रुपये इकाई लागत का 40 फीसदी यानी 8 लाख रुपये और अनुसूचित जाति और जनजाति को 50 फीसदी यानी 10 लाख रुपये सब्सिडी दी जा रही है. यह सब्सिडी बिहार कृषि विभाग, बागवानी निदेशालय के माध्यम से दी जाएगी.

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इन 5 स्टेप्स से करें अप्लाई

1. इस योजना के अंतर्गत राज्य में 100 मीट्रिक टन के 108 और 200 मीट्रिक टन के 46 गोदाम का निर्माण करवाया जाएगा.  
2. रजिस्टर्ड किसान DBT पोर्टल (dbtagriculture.bihar.gov.in) पर आवेदन कर सकेंगे.
3. इस योजना के अंतर्गत पहले के लाभान्वित किसान को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा.
4. DBT पोर्टल पर (गोदाम निर्माण के लिए आवेदन, वर्ष 2024-25) लिंक को Click कर आवेदन किया जा सकेगा. आवेदन में आवश्यक सूचना और मांगे गए कागजातों को देना होगा, आवेदन के लिए लाभार्थी किसान के नाम से जमाबंदी होना जरूरी है.
5. आवेदन के बाद लाभार्थी का चयन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा. इसके लिए एक प्रतिक्षा सूची भी बनाई जाएगी. फिर चयन के बाद वेरिफिकेशन कराया जाएगा. वेरिफिकेशन में अयोग्य पाए जाने के स्थिति में प्रतीक्षा सूची से अगले किसान का चयन किया जाएगा.

इन तिथियों पर करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 1 अगस्त 2024 से शुरू होगी जो 31 अगस्त तक चलेगी. वहीं ऑनलाईन लॉटरी की तारीख 6 सितंबर 2024 रखी गई है. इसके अलावा वेरिफिकेशन की तारीख 7 सितंबर से 14 सितंबर तक रखा गया है. वहीं, अंतिम चयन की तारीख 18 सितंबर 2024 रखा गया है. इसके अलावा किसान विस्तृत जानकारी के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html पर उपलब्ध गोदाम निर्माण योजना से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं.

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