मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है. प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को राज्य के लाखों किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की सौगात दी. उन्होंने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत वर्ष 2024-25 की पहली किस्त जारी की. करीब 81 लाख से ज्यादा किसानों ने इसका फायदा उठाया है. खास बात यह है कि इन किसानों के खाते में 2,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए गए हैं. 22 सितंबर 2020 को शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना की शुरुआत की थी. पहले इस स्कीम के तहत 4,000 रुपये का भुगतान किया जाता था. फिर सरकार ने इसको बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया.
आपको बता दें कि जिन किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) का पैसा आता है. उन्हें ही मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का फायदा मिलता है. ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सालाना 12,000 रुपये मिलते हैं.
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मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ लेने वाले किसानों का मध्य प्रदेश राज्य का मूलनिवासी होना जरूरी है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए. इस योजना के तहत उन्हीं किसानों आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है. इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए सबसे पहले किसान होना जरूरी है. यानी आवेदक के पास कृषि योग्य खेती की जमीन का होना जरूरी है. इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दी जाती है, जिन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है.
इस योजना के तहत टैक्स भरने वाले किसानों को लाभ नहीं दिया जाता है. साथ ही ज्यादा इनकम टैक्स वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता. हालांकि अगर आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिल रहा है, तो मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारिक कृषि वेबसाइट पर जाकर किसान कल्याण योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का फायदा उठाने वालों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है. साथ ही आवेदन के वक्त कुछ दस्तावेज भी जमा करने पड़ते हैं. इसमें स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डीटेल, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन नंबर आदि.