MSP पर मूंग-उड़द बेचने में फिंगरप्रिंट फेल हो जाए तो क्या होगा? किसानों के लिए केंद्र ने बदले नियम

MSP पर मूंग-उड़द बेचने में फिंगरप्रिंट फेल हो जाए तो क्या होगा? किसानों के लिए केंद्र ने बदले नियम

केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत दी है. अब MSP पर गर्मी की मूंग और उड़द की खरीद के दौरान आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन फेल होने पर किसान अपने नॉमिनी प्रतिनिधि के जरिए उपज बेच सकेंगे. भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में ही जाएगा.

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क‍िसान तक
  • भोपाल/नई दिल्ली,
  • Aug 05, 2026,
  • Updated Aug 05, 2026, 12:46 PM IST

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा राहत भरा फैसला लिया है. अब यदि समर्थन मूल्य (MSP) पर गर्मी की मूंग और उड़द बेचने के दौरान किसी किसान का आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (फिंगरप्रिंट) बार-बार फेल हो जाता है, तो वह अपने प्रतिनिधि (नॉमिनी) के माध्यम से भी उपज बेच सकेगा.

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राज्य सरकार को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था एक बार के विशेष अपवाद (One-Time Exception) के रूप में लागू की जा रही है, ताकि कोई पात्र किसान केवल तकनीकी कारणों से सरकारी खरीद से वंचित न रह जाए.

क्या है पूरा मामला?

गर्मी 2026 सीजन में मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की सरकारी खरीद के दौरान कई किसानों को आधार आधारित बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन में परेशानी आ रही थी. कई मामलों में फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण किसानों को अपनी उपज बेचने में दिक्कत हो रही थी.

इन शिकायतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने विशेष अनुमति देते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में किसान एक प्रतिनिधि नॉमिनेट कर सकेंगे, जो खरीद प्रक्रिया पूरी करने में मदद करेगा.

किन शर्तों पर मिलेगी यह सुविधा?

सरकार ने इस व्यवस्था के लिए कुछ सख्त शर्तें तय की हैं. जैसे, किसान का खरीद केंद्र पर शारीरिक रूप से मौजूद होना जरूरी होगा. पहले किसान का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करने की पूरी कोशिश की जाएगी. सभी कोशिश नाकाम होने पर किसान की रियल टाइम फोटो लेकर आधार डिटेल से मिलान किया जाएगा. पहचान वेरिफाई होने के बाद ही किसान प्रतिनिधि नॉमिनेट कर सकेगा. प्रतिनिधि का OTP आधारित e-KYC और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा.

नए नियम के मुताबिक, खरीद केंद्र पर प्रतिनिधि की फोटो भी ली जाएगी और आधार रिकॉर्ड से उसका मिलान किया जाएगा. एक प्रतिनिधि केवल एक ही किसान के लिए नियुक्त किया जा सकेगा. 

भुगतान किसके खाते में जाएगा?

केंद्र सरकार ने साफ किया है कि खरीदी गई उपज का पूरा भुगतान केवल किसान के रजिस्टर्ड बैंक खाते में ही भेजा जाएगा. किसी भी स्थिति में भुगतान प्रतिनिधि या नॉमिनी के खाते में नहीं किया जाएगा. इससे पारदर्शिता बनी रहेगी और किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका कम होगी.

रिकॉर्ड रखना होगा जरूरी

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकार, नोडल एजेंसियां, खरीद केंद्र और संबंधित संस्थाएं सभी वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, फोटो, लॉग और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सुरक्षित रखें. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस विशेष छूट का इस्तेमाल केवल वास्तविक जरूरत वाले मामलों में ही हो.

आगे क्या होगा?

केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्रीय नोडल एजेंसियों को भविष्य में फेस ऑथेंटिकेशन और आईरिस (IRIS) आधारित वेरिफिकेशन जैसी वैकल्पिक तकनीकों पर भी काम करने को कहा है, ताकि फिंगरप्रिंट फेल होने की समस्या का स्थायी समाधान निकाला जा सके.

किसानों को क्या फायदा?

इस फैसले का सबसे बड़ा लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके फिंगरप्रिंट उम्र, मेहनत या तकनीकी कारणों से मशीन में पहचान नहीं हो पाते. अब ऐसे किसानों को MSP पर मूंग और उड़द बेचने से वंचित नहीं होना पड़ेगा और उन्हें अपनी उपज का उचित मूल्य मिल सकेगा.

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