राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से बिहार में चल रहे राजस्व महा–अभियान के तहत शिविरों में जमा होने वाले आवेदनों को ऑनलाइन 21 सितंबर से किया जाएगा. विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार चौथे चरण में जहां आवेदनों को ऑनलाइन किया जाएगा, वहीं पांचवें चरण में जमीनों के निष्पादन से जुड़े कार्य शुरू किए जाएंगे. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने इसके लिए सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी कर दिया है. वहीं, सभी आवेदनों को चौथे चरण में दाखिल–खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.
बता दें कि 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चल रहे इस महा–अभियान में पहले चरण में जमाबंदी पंजी की प्रति प्रिंट, आवेदन प्रपत्र का प्रिंट और अंचल माइक्रो प्लान तैयार किया गया. दूसरे चरण में जमाबंदी प्रति और आवेदन प्रपत्र का वितरण चल रहा है. इसके साथ ही तीसरे चरण में हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन भी लिए जा रहे हैं, जिसके तहत लोग अपने कागजातों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं.
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि रैयतों द्वारा शिविर में दिए जा रहे आवेदनों को सुरक्षित रखा जाए. जिसमें आवेदन करने की तिथि, हल्का और मौजा वार फाइल फोल्डर में सुरक्षित रखा जाए और गैल्वनाइज्ड बॉक्स में रखा जाए. इसके बाद सभी आवेदन स्कैन कर महा–अभियान पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. प्रति कर्मी प्रतिदिन 200 आवेदन स्कैन करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, अंचल अधिकारी अपने लॉगिन से आवेदनों को संबंधित कर्मियों को असाइन करेंगे और कर्मी ‘अप्लाई ऑनलाइन’ मेनू से दाखिल–खारिज या परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन को स्कैन कर साक्ष्यों का अलग–अलग फाइल फोल्डर बनाकर अपलोड करेंगे.
शिविर से प्राप्त आवेदन को प्रत्येक कर्मी को प्रतिदिन न्यूनतम 25 आवेदन ऑनलाइन करने का लक्ष्य रखा गया है. वहीं, आवेदन में किसी भी तरह की कमी रहने पर शिविर प्रभारी आवेदन को संबंधित रैयत से ठीक कराएंगे. इसके साथ ही दस्तावेज की कमी रहने पर रैयत का दस्तावेज लेकर उस आवेदन के साथ अपलोड करेंगे. आवेदन अपलोड होते ही आवेदक को एसएमएस से आवेदन संख्या मिल जाएगी. इस आवेदन संख्या से आवेदक बिहारभूमि पोर्टल पर आवेदन को ट्रैक भी कर सकेंगे. वहीं, भूमि से जुड़े कार्यों का निष्पादन कुशल और योग्य कर्मियों द्वारा किया जाएगा.