PHOTOS: ट्रैक्टर चालकों के लिए चेतावनी, चालान से बचने के लिए जान लें ये नियम

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PHOTOS: ट्रैक्टर चालकों के लिए चेतावनी, चालान से बचने के लिए जान लें ये नियम

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आरटीओ ने ट्रैक्टर चालकों के लिए एक खास चेतावनी दी है. अगर चालक ट्रैक्टर चलाते समय इन आरटीओ नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें जुर्माने के तौर पर भारी रकम चुकानी पड़ सकती है. साथ ही ट्रैक्टर को जब्त भी किया जा सकता है. क्योंकि ट्रैक्टर एक कृषि व्यवसायिक वाहन है. ट्रैक्टर का इस्तेमाल खेती से जुड़े सभी कामों जैसे खेतों की जुताई के साथ-साथ कृषि कार्य के लिए माल की ढुलाई और अपनी फसल के उत्पादन को बाजार तक पहुंचाने के लिए किया जाता है. 

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जिस तरह सड़क पर चलने वाले अन्य छोटे-बड़े व्यवसायिक वाहनों और निजी वाहनों के लिए आरटीओ नियम बनाए गए हैं, उसी तरह ट्रैक्टर चलाने के लिए भी कई नियम हैं. अगर ऐसे में ट्रैक्टर चालक उन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और भारी आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है. यानी अगर किसान ट्रैक्टर चलाते समय इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें लाखों रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है. 

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इसलिए चालकों को ट्रैक्टर पर चढ़ने से पहले और इसे चलाते समय आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या सड़क परिवहन कार्यालय) के कुछ महत्वपूर्ण नियमों को जरूर जान लेना चाहिए. परिवहन अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश ट्रैक्टर कृषि और उससे जुड़े कार्यों के लिए पंजीकृत होते हैं, जिनका उपयोग केवल कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है. 

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यदि ट्रैक्टर ट्रॉली का व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, तो ट्रैक्टर मालिक के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. इसके तहत कार्रवाई होने पर किसान को आरटीओ को एक लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. अधिकारियों के मुताबिक यदि ट्रैक्टर-ट्रॉली का व्यवसायिक उपयोग किया जाता है तो ओवरलोडिंग, फिटनेस व परमिट न होने पर ट्रैक्टर मालिक पर जुर्माना लगाया जा सकता है. 

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कृषि कार्य के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली ओवरलोड होने पर भी किसानों/व्यापारियों से जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. यदि किसान कृषि कार्य के अलावा सवारियां ढोने के लिए ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग करते हैं तो इस स्थिति में ट्रैक्टर मालिक से प्रति यात्री 2200 रुपये जुर्माना वसूला जा सकता है. सवारियां ढोने का काम किसी भी अनाधिकृत वाहन से नहीं किया जा सकता. यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूलने का प्रावधान है.
 

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परिवहन अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक्टर के मूल ढांचे में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. अगर ट्रैक्टर मालिक अपने ट्रैक्टर के मूल ढांचे में कोई बदलाव या फेरबदल करता है तो इस स्थिति में उससे 1 लाख रुपये तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है. किसी भी वाहन को चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है. 

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इसी तरह ट्रैक्टर चलाने के लिए ट्रैक्टर मालिक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है. कोई भी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस धारक ट्रैक्टर चला सकता है. लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस से 7500 किलोग्राम तक वजन वाले वाहन चलाए जा सकते हैं.

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