किसानों को अपने ट्रैक्टर का इंश्योरेंस जरूरी कराना चाहिए. इससे दुर्घटना, चोरी या किसी विपरीत स्थिति में वित्तीय नुकसान नहीं झेलना पड़ता है. बीमा किसी भी कानूनी देनदारी से भी कवर करता है जो किसी तीसरे पक्ष के व्यक्ति को चोट पहुंचाने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के कारण हो सकती है. बीमा ट्रैक्टर के इस्तेमाल आधार पर अलग-अलग हो सकता है.
क्यों जरूरी है ट्रैक्टर का बीमा?
ट्रैक्टर मालिक किसानों के लिए ट्रैक्टर का बीमा बेहद जरूरी होता है. यह उन्हें किसी भी तरह की वित्तीय देनदारी को पूरा करने में मददगार बनता है. इसके अलावा ट्रैक्टर चोरी, आग, दुर्घटना, दूसरे पक्ष की संपत्ति के नुकसान समेत अन्य खतरों से होने वाले नुकसान के लिए बीमा के जरिए पूरा कवरेज मिलता है. इसमें थर्ड पार्टी की देनदारियां भी शामिल हैं. इसीलिए ट्रैक्टर का बीमा किसान के लिए काफी जरूरी बन जाता है.
ट्रैक्टर के इस्तेमाल के हिसाब से बीमा पॉलिसी
देश में बीमा कंपनियां ट्रैक्टर के उपयोग के आधार पर ट्रैक्टर बीमा देती हैं जो 3 कैटेगरी में बांटा गया है.
- कृषि ट्रैक्टर बीमा- इस बीमा पॉलिसी से आप कृषि गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टरों को सभी नुकसान से बचा सकते हैं और उन्हें चौतरफा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं.
- कमर्शियल ट्रैक्टर बीमा- यह बीमा किसी भी कंपनी या व्यक्ति के जरिए पर्सनल या कमर्शियल ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टरों के लिए सही रहता है. क्योंकि इस प्रकार के ट्रैक्टर से सड़क दुर्घटनाओं, गाड़ी चलाते समय अचानक नुकसान और नेचुरल डिजास्टर का खतरा हमेशा बना रहता है.
- पब्लिक कैरियर कमर्शियल ट्रैक्टर बीमा- किराये पर इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रैक्टर्स या ऐसे ट्रैक्टर जिनका इस्तेमाल सामान का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है. ऐसे ट्रैक्टर्स के लिए यह बीमा पॉलिसी सही रहती है.
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ट्रैक्टर इंश्योरेंस पॉलिसी कैटेगरी
- थर्ड पार्टी ट्रैक्टर बीमा - ट्रैक्टर के लिए थर्ड पार्टी बीमा तब लिया जाता है जब वाहन का कमर्शियली इस्तेमाल किया जा रहा हो. इस बीमा के जरिए ट्रैक्टर से किसी तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान या कानूनी देनदारी को भरने में मदद करता है. इसमें तीसरे पक्ष की संपत्ति या बीमित वाहन या ले जाए जा रहे वाहन के कारण होने वाला नुकसान भी शामिल है. इसके साथ ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ट्रैक्टर के मालिक और चालक के लिए पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज भी देता है.
- फर्स्ट पार्टी ट्रैक्टर बीमा - यह थर्ड पार्टी की देनदारियों के साथ-साथ स्वयं के वाहन नुकसान को कवर करके ट्रैक्टर की पूरी तरह से सुरक्षा करता है. तीसरे पक्ष के व्यक्ति की संपत्ति नुकसान कवरेज के अलावा इसमें आग, दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदा या चोरी के कारण वाहन को कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई भी शामिल है. यह बीमा थर्ड पार्टी पॉलिसी की तरह ट्रैक्टर के मालिक और चालक को एक्सीडेंट कवरेज देता है.
सस्ता इंश्योरेंस कैसे मिलेगा
पॉलिसी बाजार समेत कई कंपनियां ट्रैक्टर इंश्योरेंस की सुविधा देती हैं. सस्ती इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने के लिए ट्रैक्टर मालिकों को कई कंपनियों की पॉलिसी, कवरेज लिमिट आदि का आकलन करना होगा. इसके अलावा किसानों को यह ध्यान रखना होगा कि उनके ट्रैक्टर का इस्तेमाल किस तरह के काम में होता है, इससे उन्हें सही इंश्योरेंस पॉलिसी चुनने में मदद मिलेगी.