देश में किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आए दिन सरकार किसी न किसी योजना का संचालन करती रहती है. ताकि देश के किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके. इसी कड़ी में सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है. इस योजना के माध्यम से किसानों को हर साल 6000 रुपये दी जाती है. इतना ही नहीं किसानों के लिए सरकार ने मानधन योजना की भी शुरुआत की है. क्या है ये दोनों योजना आइए जानते हैं.
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना देश के किसानों के लिए एक पेंशन योजना है, जिसके तहत अब तक 19,48,871 किसान पंजीकृत हो चुके हैं. पंजीकरण कराने वालों में 12.8 लाख पुरुष हैं, जबकि 7.41 लाख महिलाएं हैं. इस योजना के तहत किसानों को 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपये पेंशन देने का प्रावधान है. इस कड़ी यह जानना जरूरी है कि यह योजना पीएम किसान सम्मान निधि से कैसे अलग है और क्या कोई भी एक साथ इन दोनों योजना का लाभ ले सकता है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य मकसद किसानों को आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाना है. इसके नियमों के मुताबिक अगर आप पीएम किसान में खाताधारक हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन भी पीएम किसान मानधन योजना में आसानी से हो जाएगा. अगर आपने पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो भी आप मानधन योजना में हिस्सा ले सकते हैं. हालांकि, फायदा दोनों योजनाओं से जुड़ने में है. अब आइए जानते हैं क्या है किसान मानधन योजना.
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प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना सरकार द्वारा 12 सितंबर, 2019 को शुरू की गई थी. इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य देश में छोटे और सीमांत कृषि भूमि वाले सभी किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. इस योजना के तहत सभी पात्र छोटे और सीमांत किसानों को 3,000 रुपये दिए जाते हैं. किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये की निश्चित पेंशन प्रदान की जाएगी. जिसके लिए हर महीने पेंशन फंड में पैसा जमा करना होगा. यह राशि 60 साल की उम्र पूरी होने तक जमा करना होगा. जो 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने दी जाएगी.
जानकारी के मुताबिक इस योजना का एक बड़ा फायदा यह है कि आप बिना किसी कागजी कार्रवाई के इसका हिस्सा बन सकते हैं. हां, अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप सीधे मानधन योजना से जुड़ सकते हैं. इसके अलावा इसमें शामिल होने के लिए आपको अलग से कोई योगदान देने की जरूरत नहीं है. यह योगदान पीएम किसान सम्मान निधि से मिलने वाली सरकारी सहायता से काटा जाएगा, जिसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरकर जानकारी देनी होगी. जानकारी में आपको यह लिखना होगा कि सहायता राशि में से योगदान की कटौती की जाए.
आपको बता दें, 18 साल से 40 साल तक के किसानों के लिए पीएम किसान मानधन में योगदान न्यूनतम 55 रुपये से 200 रुपये मासिक है, जबकि इसका वार्षिक योगदान 2400 रुपये है.
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