Sarkari Yojana: इस ठंड में करें सब्जियों की खेती, सस्ते बीज के लिए सरकारी स्कीम का उठाएं लाभ

Sarkari Yojana: इस ठंड में करें सब्जियों की खेती, सस्ते बीज के लिए सरकारी स्कीम का उठाएं लाभ

बिहार सरकार के कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय के मुताबिक सब्जी विकास योजना के तहत भंडारण निर्माण, आलू, प्याज और संकर सब्जी बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान पर सहायता दी जा रही है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है.

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Sarkari Yojana: इस ठंड में करें सब्जियों की खेती, सस्ते बीज के लिए सरकारी स्कीम का उठाएं लाभबिहार सरकार दे रही बीज पर अनुदान

बिहार सरकार ने पारंपरिक खेती यानी गेहूं के अलावा सब्जियों की खेती के लिए प्रोत्साहित करके राज्य के किसानों की आय बढ़ाने की भी कोशिश की है. दरअसल, बिहार बागवानी विभाग सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को 75 फीसदी तक की सब्सिडी दे रहा है. उद्यान निदेशालय द्वारा कृषि विभाग की सब्जी विकास योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के तहत सब्जियों पर अनुदान दिया जाता है. राज्य सरकार से सब्जियों पर सब्सिडी प्राप्त कर किसान अधिक लाभ उठा सकते हैं. इसलिए, बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्जी सब्सिडी के बारे में और जानें-
सरकार की इस योजना के तहत किसानों को सब्जियों की खेती के लिए न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 10,000 पौधे अनुदानित दर पर मिलेंगे.

संकर सब्जी बीज पर दिया जा रहा 75% अनुदान

बिहार सरकार के कृषि विभाग, उद्यान निदेशालय के मुताबिक सब्जी विकास योजना के तहत भंडारण निर्माण, आलू, प्याज और संकर सब्जी बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान पर सहायता दी जा रही है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है. सब्जी विकास योजना (बिहार सब्जी विकास योजना) से बिहार के भोजपुर, सारण, सीतामढी, भागलपुर, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, नालंदा, पूर्णिया, समस्तीपुर, वैशाली, पटना, पश्चिमी चंपारण जिले के किसानों को लाभ मिलेगा.

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सब्जी की खेती पर सब्सिडी पाने के लिए कहां आवेदन करें?

किसानों को फूलगोभी, पत्तागोभी, मिर्च, लौकी, प्याज और आलू के बीज वितरित किये जायेंगे. ऑनलाइन आवेदन के लिए horticulture.bihar.gov.in की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां सब्जी विकास योजना के कॉलम में जाकर आवेदन करना होगा. इस योजना के लिए केवल पंजीकृत किसान ही आवेदन कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए आप पार्क के सहायक निदेशक से संपर्क कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन

इस योजना के तहत लाभ केवल बिहार राज्य के किसानों को दिया जाएगा. वह निर्धारित जिले का किसान होना चाहिए और जो सब्जी की खेती करना चाहता हो. अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क किया जा सकता है. (सचिन गौड़ की रिपोर्ट)

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