हर महीने 3000 रुपये पेंशन पाने के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन, किन कागजातों की होगी जरूरत

हर महीने 3000 रुपये पेंशन पाने के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन, किन कागजातों की होगी जरूरत

श्रम योगी मानधन योजना का लाभ ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरेलू कामगार, भट्ठा मजदूर आदि को मिल सकता है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. यह भारत सरकार की योजना है और इसमें भारत के सभी राज्यों के लोग आवेदन कर सकते हैं और 3000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.

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हर महीने 3000 रुपये पेंशन पाने के लिए कैसे करें रजिस्ट्रेशन, किन कागजातों की होगी जरूरतहर महीने मिलेंगे 3000 रुपये

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक प्रकार की पेंशन योजना है, जिसके माध्यम से 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत हर महीने 3000 रुपये दिए जाते हैं. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2024 की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 15 फरवरी 2019 को की गई है.

यह योजना पेंशन योजना के लिए शुरू की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को राहत देने के लिए इसे बनाया गया है, इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के युवा उठा सकते हैं.

क्या है इस योजना का उद्देश्य

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को कई तरह की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन परेशानियों को दूर करने के लिए सरकार ने कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं. इन्हीं में से एक है केंद्र सरकार की श्रम योगी मानधन योजना. इस योजना के तहत उन सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है.

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किसे मिलेगा इसका लाभ

श्रम योगी मानधन योजना का लाभ ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरेलू कामगार, भट्ठा मजदूर आदि को मिल सकता है. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी. यह भारत सरकार की योजना है और इसमें भारत के सभी राज्यों के लोग आवेदन कर सकते हैं और 3000 रुपये मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं इसका लाभ उठाने के लिए किन कागजों की होगी जरूरत.

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योजना से जुड़ी दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • पत्र व्यवहार का पता
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

इस योजना के लिए पात्रता

  • आवेदक असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर होना चाहिए.
  • मासिक आय 15,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
  • आवेदक आयकरदाता या करदाता नहीं होना चाहिए.
  • ईपीएफओ, एनपीएस और ईएसआईसी के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए.
  • मोबाइल फोन, आधार नंबर और बचत खाता होना अनिवार्य है.
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