बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की तलाकशुदा और विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए वित्तीय मदद देने का ऐलान किया है. राज्य सरकार हर महीने पात्र महिलाओं को 4-4 हजार रुपये देगी. इसके अलावा 18 साल साल से कम उम्र के उन बच्चों को भी मासिक वित्तीय मदद मिलेगी जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है. राज्य की महिलाओं को योजना का फायदा पाने के लिए अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में जाना होगा और वहां आवेदन करना होगा. नीतीश कुमार के इस ऐलान को 2025 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा कदम माना जा रहा है.
बिहार सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत बिहार की ऐसी महिलाएं जिनके पति की मौत हो चुकी है या फिर तलाक हो चुका है, उनके दो बच्चों की पढ़ाई और पालन-पोषण के लिए आर्थिक मदद दे रही है. हर परिवार में अधिकतम दो बच्चे तक इसका लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए बच्चों की उम्र 18 साल से कम होना जरूरी है. इस योजना से सरकार का उद्देश्य ऐसे गरीब बच्चों को मदद देना है, जिनके सिर से पिता का साया उठ चुका है.
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इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अपनी मां के साथ रहते हैं और उनकी उम्र 18 साल से कम है. उनकी माताओं को इस योजना का लाभ मिलेगा. इस योजना का फायदा पाने के लिए बच्चों को अपने जिले के बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर में जाना होगा और वहां आवेदन देना होगा. आवेदन मिलने के बाद अधिकारी खुद बच्चे के घर जाकर जांच करेंगे कि बच्चे को वाकई मदद की जरूरत है या नहीं. सब कुछ सही पाए जाने पर बच्चे और उसकी मां के संयुक्त बैंक खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे.
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. इसमें सबसे जरूरी है कि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो. अगर बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपनी मां के साथ रहता है, तभी उसे यह मदद मिलेगी. इसके अलावा, परिवार की सालाना कमाई अगर वो शहर में रह रही है तो 95 हजार और गांव में रह रही है तो 72 हजार से कम होनी चाहिए. वहीं, एक मां के ज्यादा से ज्यादा दो बच्चों को ही यह मदद मिलेगी. साथ ही मां को ये मदद तब दी जाएगी.
1. विधवा महिलाएं: जिन महिलाओं के पति का निधन हो गया है और उनके बच्चे 18 वर्ष से कम उम्र के हैं.
2. अनाथ बच्चे: जिन बच्चों के माता-पिता दोनों का निधन हो गया है.
3. तलाकशुदा महिलाएं: जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा.
• आय प्रमाण पत्र
• बीपीएल सूची की छाया प्रति
• पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
• बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
• आवेदक और बच्चे का फोटो
• संयुक्त बचत खाता पासबुक
• आधार कार्ड
• मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी
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