प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी पीएमएफबीवाई किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बन चुकी है. कुछ विशेषज्ञ तो इसे किसानों को सुरक्षा कवच तक कहते हैं. केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना के तहत आने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा या फिर कुछ और कारणों से फसल में होने वाले नुकसान का मुआवजा दिया जाता है. वहीं किसानों के लिए जरूरी है कि अगर वो इस योजना को फायदा उठाना चाहते हैं तो उन्हें कुछ खास बातों का ध्यान रखना होगा. आपको बता दें कि सरकार इन दिनों फर्जी दावों के प्रति सख्ती से कदम उठा रही है.
फसल बीमा के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, तूफान की वजह से चौपट हुई फसलों का मुआवजा दिया जाता है. इसके साथ ही फसल खराब होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है. केंद्र सरकार का कहना है कि इस योजना किसान को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है ताकि कृषि उत्पादन में निरंतरता बनी रही.
अगर फसलों का ऑनलाइन वैरीफिकेशन संभव नहीं है तो किसानों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा. इस फार्म को किसान ऑनलाइन डाउनलोड करके भर सकते हैं और इंश्योरेंस एप्लीकेशन के साथ अपलोड कर दें. इसके बिना किसानों को नुकसान होने पर मुआवजा मिलने में कठिनाई हो सकती है.
ऑफलाइन आवेदन: अपने जिले के कृषि कार्यालय या नजदीकी बैंक में जाकर आवेदन करें और जरूरी दस्तावेज जमा करें.
ऑनलाइन आवेदन: किसान फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, फसल और जमीन का विवरण, तथा बैंक खाते की जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें.
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