केंद्र सरकार ने पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) देने के लिए मिशन मोड में एक अभियान शुरू किया है. इस अभियान का नाम है केसीसी सैचुरेशन ड्राइव (KCC Saturation Drive), जिसके तहत पात्र किसानों का केसीसी बनाकर उन्हें सबसे सस्ता लोन दिया जाएगा. समय पर लोन का रीपेमेंट करने पर किसानों को अधिकतम 4 परसेंट ब्याज पर तीन लाख रुपये तक का लोन मिलेगा. जिसे आप खेती, पशुपालन और मछलीपालन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. यह शॉर्ट टर्म लोन है. अगर आवेदक के सारे दस्तावेज सही हैं तो फिर बैंक को सिर्फ 14 दिन मतलब दो सप्ताह में बनाकर कार्ड देना होगा.
यह अभियान 01 अक्टूबर, 2023 से शुरू हो गया है और पूरे महीने के लिए चलाया गया है. यह अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा. इस संबंध में सभी राज्यों, केंद्र शासित राज्यों, सभी बैंकों के एमडी और नाबार्ड के अध्यक्ष को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें प्रक्रिया का विवरण दिया गया है. केसीसी के तहत पीएम-किसान लाभार्थियों के कवरेज के लिए इसे शुरू किया गया है. कोशिश यह है कि सभी पात्र किसानों को केसीसी के तहत लोन मिले.
केसीसी को ब्याज छूट के लाभ के साथ अब पशुपालन और मत्स्य पालन करने वाले किसानों तक भी बढ़ा दिया गया है. राज्य सरकारों से ऐसे किसानों पर भी ध्यान देने और उन्हें अतिरिक्त लोन सीमा की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है. लेकिन इन दोनों कामों के लिए तीन लाख की बजाय सिर्फ दो लाख रुपये का लोन मिलेगा.
किसान ध्यान दें! Kisan Credit Card (KCC) SATURATION DRIVE के माध्यम से केवल 14 दिनों में अपना किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करें। इस तेज और सुविधाजनक अवसर को हाथ से ना जाने दें!#agrigoi #KisanCreditCard #KCC #CreditforKisan pic.twitter.com/MbuM5OBFtD
— Agriculture INDIA (@AgriGoI) October 17, 2023
आपको भी यदि साहूकारों के चंगुल से बचना है तो केसीसी बनवा लीजिए. इसके नियम काफी आसान कर दिए गए हैं. अब अप्लाई करने के सिर्फ 14 दिन के अंदर बैंक को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना होगा. केसीसी के लिए सिर्फ तीन डॉक्यूमेंट ही लिए जाएंगे. पहला यह कि जो व्यक्ति अप्लीकेशन दे रहा है वो किसान है या नहीं. इसके लिए बैंक उसके खेती के कागजात देखें और उसकी कॉपी लें. दूसरा निवास प्रमाण पत्र और तीसरा आवेदक का शपथ पत्र कि उसका किसी और बैंक में लोन तो बकाया नहीं है.
इसके लिए सिर्फ एक पेज का फॉर्म बनाया गया है. पीएम किसान के तहत मूल डेटा बैंक के रिकॉर्ड से प्राप्त किया जाएगा और बोई गई फसल के विवरण के साथ भूमि रिकॉर्ड की केवल एक प्रति भरनी होगी. फॉर्म को सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की वेबसाइटों के साथ-साथ कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग, सरकार की वेबसाइट से भी डाउनलोड किया जा सकता है. पीएम-किसान पोर्टल (www.pmkisan.gov.in) पर भी फार्म उपलब्ध है.
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