दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को एक बड़ा झटका लगा है. सीबीआई की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अपने आदेश में 28 मार्च तक केजरीवाल को हिरासत में रहने का आदेश सुनाया है. राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई सुनवाई में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने उनका पक्ष रखा. 21 मार्च को केजरीवाल को ईडी ने हिरासत में लिया था. ईडी ने कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी. इससे पहले दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी की तरफ से केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान आप मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में लिया गया था.
28 मार्च को दोपहर दो बजे केजरीवाल पर फिर से सुनवाई की जाएगी. ईडी ने केजरीवाल को शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता करार दिया है. ईडी की तरफ से जो रिमांड नोट में केजरीवाल को मास्टरमाइंड बताया गया है. रिमांड नोट में ED ने लिखा है की एक्साइज पालिसी बनाने में केजरीवाल की अहम भूमिका है. किक बैक के तौर पर जो पैसा आया उस पैसे को गोवा चुनाव में लगाया गया. ईडी का कहना है कि विजय नायर और मनीष सिसोदिया के साथ मिल कर साउथ लॉबी से पैसा लिया गया.
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बताया जा रहा है कि सी अरविंद, जो मनीष सिसोदिया के सचिव थे, उन्होंने अपने बयान में बताया की मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया ने सी अरविंद को केजरीवाल के घर पर बुलाया था. उन्हें 30 पेज का एक GOM ड्राफ्ट सौंपा गया था. उस समय सतेंद्र जैन और अरविंद केजरीवाल वही मौजूद थे. ईडी की रिमांड की मांग वाली अर्जी में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं.
केजरीवाल ने कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए आबकारी नीति 2021-22 को तैयार करने में सीधे तौर पर शामिल की. ईडी का कहना है कि साजिश करने के साथ उसके बदले में शराब व्यवसायियों से रिश्वत की मांग में भी वह शामिल रहे हैं. ईडी का कहना है कि इतना ही नहीं AAP पार्टी के संयोजक और निर्णय करने वाले अरविंद केजरीवाल गोवा चुनाव के लिए अपराध की आय का इस्तेमाल करने में शामिल हैं. ईडी ने अपनी रिमांड अर्जी में कहा कि यह नीति साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए विजय नायर, मनीष सिसौदिया और साउथ ग्रुप के सदस्यों और अन्य प्रतिनिधियों की मिलीभगत से बनाया गया था.
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