भारत सरकार ने गेहूं की जमाखोरी रोकने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में गेहूं पर नया स्टॉक लिमिट आदेश लागू किया है. ट्रेडर्स, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर के स्टॉक लिमिट में कमी की गई है. निर्धारित सीमा से अधिक स्टॉक रखने वालों को 15 दिन में कम करना होगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई होगी. सरकार ने कहा है कि देश में गेहूं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और कीमतों पर नजर रखी जा रही है.
नई स्टॉक लिमिट की जानकारी (31 मार्च 2026 तक लागू)
ट्रेडर/होलसेलर: 2000 MT (पहले 3000 MT)
रिटेलर: प्रति रिटेल आउटलेट 8 MT (पहले 10 MT)
बिग चेन रिटेलर: प्रति आउटलेट 8 MT, अधिकतम (8 × कुल आउटलेट) MT (पहले 10 MT)
प्रोसेसर: मासिक इंस्टॉल्ड कैपेसिटी (MIC) × शेष महीनों का 60% (पहले 70%)

