पंजाब हरियाणा के शंभू बार्डर खोलने को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट मामले को सुलझाने के लिए स्वतंत्र कमेटी गठित करने के पक्ष में है. इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब से कमेटी के लिए नामों के सुझाव मांगे. अब एक हफ्ते बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी.
शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हरियाणा सरकार की याचिका पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हरियाणा सरकार की तरफ से कहा कि हमें लोगों को हो रही असुविधा का ध्यान है. लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ यानी पंजाब की ओर 500 ट्रैक्टर ट्राली बख्तरबंद के रूप में मौजूद हैं. ये ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब से दिल्ली की तरफ जाना चाहती हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो बिना ट्रैक्टर के दिल्ली आते हैं तो? आपने क्या उनसे बात करने की कोशिश की? क्या आपने उनको भरोसे में लेने या उनका विश्वास जीतने की कोशिश की? अगर आप उनसे बात करने के लिए मंत्री भेजते हैं तो वो समझेंगे कि वे सरकार का पक्ष रख रहे हैं. किसी दूसरे को भेजने की क्यों नही सोच रहे हैं?
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इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि नेशनल हाईवे जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली आदि के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता. वरना वो लोग दिल्ली में ब्लॉक कर देंगे. लेकिन हम आपके इस सुझाव को सरकार के सामने रखेंगे. SC ने कहा कि आपको एक ऐसा व्यक्ति भेजना होगा जो दोनो तरफ विश्वासी हो. आप नेशनल हाईवे को कब तक बंद कर के रख सकते हैं?
तुषार मेहता ने कहा कि लेकिन हम नेशनल हाई वे पर JCB और बख्तरबंद ट्रैक्टर ट्रॉली की इजाजत नहीं दे सकते. JCB और ट्रैक्टर को वार ट्रैंक के रूप में बनाया गया है. हम उनके रेजिडेंट पार्ट पर नहीं जा रहे हैं कि उन्होंने रिहायशी वाहनों में AC लगा रहा है. हम युद्धक टैंक के रूप में बनाई गाड़ियों को लेकर चिंतित हैं. SC ने कहा कि पंजाब या हरियाणा के किसी कृषि एक्सपर्ट को भेज सकते हैं? SG ने कहा कि इसके बारे में सरकार से बात कर अदालत को सूचित करेंगे.
सुनवाई में पंजाब सरकार ने कहा कि बॉर्डर सील करने से पंजाब को आर्थिक नुकसान हो रहा है. SC ने कहा कि हम एक कमेटी का गठन क्यों न कर दें जो प्रदर्शनकारी किसानों से बात करे. हम यहां पंजाब और हरियाणा के बीच आपसी विवाद को नहीं सुनना चाहते. हम चाहते हैं कि एक स्वतंत्र कमिटी बने जिसमें राज्य सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट हों. पंजाब और हरियाणा कोर्ट को नाम सुझाएं जो इस कमेटी के सदस्य हो सकते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में दोनों सरकार से नाम मांगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक हफ्ते के बाद मामले की सुनवाई करेंगे. पंजाब सरकार ने कहा की हरियाणा सरकार बॉर्डर को खोलने पर विचार करे ताकि लोगों के असुविधा न हो.
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