उत्तर प्रदेश: किसान ने सरकार के नाम कर दी डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति, इस वजह से लिया फैसला

उत्तर प्रदेश: किसान ने सरकार के नाम कर दी डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति, इस वजह से लिया फैसला

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक 80 वर्षीय किसान नाथू सिंह ने अपनी लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति राज्य के राज्यपाल को दान कर दी है. मुजफ्फरनगर के गांव बिरल निवासी नाथू सिंह वर्तमान में खतौली स्थित वृद्धाश्रम में रहते हैं. उनके बेटे के अलावा उनकी तीन बेटियां हैं.

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उत्तर प्रदेश: किसान ने सरकार के नाम कर दी डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति, इस वजह से लिया फैसलाकिसान ने सरकार के नाम कर दी डेढ़ करोड़ रुपये की संपत्ति, सांकेतिक तस्वीर

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक 80 वर्षीय किसान ने अपनी लगभग 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति राज्य के राज्यपाल को दान कर दी है. दरअसल, एक किसान, नाथू सिंह, ने दावा किया कि उसका बेटा और बहू उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे और इसलिए, वह नहीं चाहते थे कि वे उनकी संपत्ति के वारिस हों. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, मुजफ्फरनगर के गांव बिरल निवासी नाथू सिंह वर्तमान में खतौली स्थित वृद्धाश्रम में रहते हैं. उनके बेटे के अलावा उनकी तीन बेटियां हैं. उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि उनके बच्चों में से कोई भी उनकी संपत्ति का वारिस हो और उन्होंने संपत्ति को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को सौंपने के लिए एक हलफनामा दायर किया था जिसमें अनुरोध किया गया था कि उनकी मृत्यु के बाद, सरकार जमीन पर एक स्कूल या अस्पताल खोलेगी.

अस्सी वर्षीय किसान ने कहा, "इस उम्र में, मुझे अपने बेटे और बहू के साथ रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया. यही कारण है कि मैंने संपत्ति को राज्यपाल को ट्रांसफर करने का मन बना लिया, कि मेरी मृत्यु के बाद सरकार द्वारा इसका उचित उपयोग किया जा सकता है. किसी भी मामले में, यह मेरी संपत्ति है और मुझे यह अधिकार है कि मैं जिसे चाहूं उसे दे दूं.

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वृद्धाश्रम की प्रभारी रेखा सिंह ने कहा कि नाथू सिंह "अड़े हुए थे और उन्होंने अपनी संपत्ति देने के लिए शनिवार को एक हलफनामा दायर किया था." उन्होंने कहा, "वह कहते हैं कि वह अपने परिवार को उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने देना चाहते हैं."

इस बीच, बुढ़ाना तहसील के सब-रजिस्ट्रार पंकज जैन ने कहा, "सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति का अनुरोध दर्ज किया गया है. उन्होंने हलफनामे में अपने आवासीय घर, 10 बीघा खेती की जमीन और 1.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति का खुलासा किया है. यह उनके निधन के बाद लागू होगा."

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