सरकार ने चार खतरनाक कीटनाशों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन कीटनाशकों में डाइकोफोल, डिनोकैप, मेथोमाइल और मोनोक्रोटोफॉस ( Dicofol, Dinocap, Methomyl and Monocrotophos ) शामिल हैं. 29 सितंबर को इस बारे में एक फैसला किया गया था अब इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है. पेस्टिसाइड एक्शन नेटवर्क (PAN) ने इस फैसले का स्वागत किया गया है.PAN का कहना है कि प्रतिबंधित कीटनाशकों की लिस्ट में मोनोक्रोटोफॉस का भी शामिल होना बेहद जरूरी था.
दरअसल किसानों द्वारा कीटनाशक पीकर आत्महत्या करने के मामले में मोनोक्रोटोफॉस का नाम सबसे आगे रहा है. पूरे देश में पेस्टिसाइड पॉइजनिंग मामलों में मोनोक्रोटोफॉस का नाम शामिल रहा है जिसमें यवतमाल पेस्टिसाइड पॉइजनिंग की दुर्घटना भी शामिल है. महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ पेस्टिसाइड पॉइजंड पर्सन्स (एमपीपीपी) 2017 से इस कीटनाशक और किसानों की मौत तथा किसानों एवं मजदूरों को नुकसान पहुंचाने वाले अन्य कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा है.
बता दें कि ताजा आदेश में सीधे तौर पर इन कीटनाशकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. इसमें इनके इस्तेमाल पर शर्तों के साथ प्रतिबंध लगाया गया है. भारत सरकार ने किसानों को विकल्पों की ओर बढ़ने के लिए एक साल का समय दिया है. इसमें यह भी कहा गया है कि मोनोक्रोटोफॉस 36 प्रतिशत एसएल की बिक्री सिर्फ स्टॉक समाप्ति की अवधि तक की जाएगी.
पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट डॉ. नरसिम्हा रेड्डी का कहना है कि यह प्रतिबंध केमिकल मैनेजमेंट पर हुए पांचवें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (ICCM5)
में हुई वार्ता में पेश की गई बातों से मेल खाता है. इस सम्मेलन में भी 2035 तक खतरनाक कीटनाशकों के इस्तेमाल को खत्म करने की बात पर जोर दिया गया है.
बता दें कि कीटनाशकों पर प्रतिबंध का यह मामला मई 2020 के एक सरकारी आदेश से जुड़ा है. इसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले 27 खतरनाक कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.
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पंजाब सरकार ने कीटनाशकों पर बैन लगाने के लिए बीते रोज नोटफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत पंजाब सरकार ने एसेफेट, बुप्रोफेजिन, क्लोरपाइरीफोस, हेक्साकोनोज़ोल, प्रोपिकोनाज़ोल, थियामेथोक्सम, प्रोफेनोफोस, इमिडाक्लोप्रिड, कार्बेन्डाजिम और ट्राइसाइक्लाजोल नामक कीटनाशकों के प्रयोग पर बैन लगा दिया है. पंजाब सरकार की तरफ से इन कीटनाकशकों के प्रयोग पर 60 दिनों का बैन लगाया है, जो 1 अगस्त 2023 से लागू होगा. मसलन, एक अगस्त से अगले 60 दिनों के लिए राज्य के किसान इन कीटनाशकों का प्रयोग नहीं कर सकेंगे. असल में राज्य सरकार किसी भी तरह के कीटनाशक पर सिर्फ 60 दिन का ही बैन लगा सकती है.
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