देश के किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) चलाई जाती है. इस योजना के तहत लाभ के पात्र वे किसान हैं जो खेती करते हैं. वे किसान पात्र होते हैं जिनके पास खेती की जमीन है. योजना के तहत किसानों को प्रतिवर्ष तीन किस्तों में 6000 रुपये दिए जाते हैं. प्रति किस्त दो हजार रुपये किसानों को दिए जाते हैं. 18 जून को पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से पीएम किसान योजना राशि ट्रांसफर करेंगे. हालांकि इस योजना में ऐसे लोग भी लाभ ले रहे हैं जो इसके लिए पात्रता नहीं रखते हैं. ऐसे में सरकार की तरफ से उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है.
ऐसे अपात्र किसान जो इस योजना का लाभ ले रहे थे, वे इस डर से स्कीम को सरेंडर नहीं कर रहे थे कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें पैसे वापस करने होंगे जो उनके खाते में आए हैं. पर किसानों को अब इससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि पीएम किसान को लेकर जारी एसओपी के अनुसार अब उन किसानों को एक भी पैसा वापस करने की जरूरत नहीं है. वैसे किसान अब आराम से सरेंडर कर सकते हैं और योजना का लाभ लेने से मना कर सकते हैं.
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जो किसान पीएम किसान योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं या अपात्र हैं वे इस पक्रिया का पालन करके सरेंडर कर सकते हैं.
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