PM Kisan Mandhan Scheme: देश में किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए भारत सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है. इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है. मालूम हो कि प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है. इस योजना की शुरुआत खासतौर पर केंद्र सरकार ने किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए की है. वहीं इस स्कीम में किसान 55 रुपये निवेश करके 60 की उम्र के बाद हर महीने तीन हजार रुपये की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं. ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना योजना क्या है, मानधन योजना का लाभ कौन से किसान उठा सकते हैं?
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक योजना है. पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद पेंशन का प्रावधान है. इस योजना में 18 साल से 40 साल तक की उम्र का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे उम्र के हिसाब से मंथली आंशदान करने पर 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये मंथली या 36000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी. इसके लिए अंशदान 55 रुपये से 200 रुपये तक मंथली है. अंशदान आवेदक किसान की उम्र पर निर्भर होता है. इस लिहाज से सालाना अधिकतम योगदान 2400 रुपये और मिनिमम योगदान 660 रुपये होगा.
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अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्रता की बात करें तो इसके लिए ऐसे किसान पात्र होते हैं जिनके नाम खेती योग्य जमीन होती है. अगर लाभ की बात करें, तो इस योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों किसानों को मिलता है. यहां तक कि छोटे और सीमांत किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. वहीं राज्य सरकार और केंद्र सरकार, पीएसयू और सरकारी संस्थाओं मौजूदा और रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है. इनकम टैक्स अदा करने वाले व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र नहीं होते हैं. 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन पाने वाले व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.
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• सबसे पहले आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा.
• यहां आपको अपने अपनी और परिवार की सालाना इनकम, और अपनी जमीन से जुड़े सारे दस्तावेज जमा करने होंगे.
• पैसा लेने के लिए अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भी देनी होगी.
• उसके बाद वहां मिले आवेदन पत्र को अपने आधार कार्ड से लिंक कराएं.
• इसके बाद आपको पेंशन खाता संख्या दे दी जाएगी.