Diesel Subsidy: बिहार के किसान हैं? इन सात पॉइंट्स में समझें डीजल सब्सिडी कैसे मिलेगी

Diesel Subsidy: बिहार के किसान हैं? इन सात पॉइंट्स में समझें डीजल सब्सिडी कैसे मिलेगी

बिहार सरकार किसानों को डीजल सब्सिडी दे रही है. किसानों की फसलें सूखे से बर्बाद न हों, इसलिए डीजल खरीद पर बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है. इसके लिए कुछ खास शर्ते हैं जिनका पालन कर किसान डीजल सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं. इसकी पूरी डिटेल नीचे दी जा रही है.

बिहार सरकार किसानों को डीजल पर सब्सिडी दे रही हैबिहार सरकार किसानों को डीजल पर सब्सिडी दे रही है
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Jul 25, 2023,
  • Updated Jul 25, 2023, 7:02 PM IST

बिहार इस बार भयंकर सूखे की चपेट में है. कई फसलें बर्बाद हो रही हैं. यहां तक कि धान का बिचड़ा भी सूख रहा है. जिन लोगों ने पंपसेट चलाकर धान की रोपाई कर दी थी, अब उनकी फसल खेतों में सूख रही है. बारिश नहीं होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है. इस परेशानी को दूर करने के लिए बिहार सरकार एक नई स्कीम लेकर आई है. इसे डीजल खरीफ अनुदान (2023-24) अनावृष्टि/अल्पवृष्टि का नाम दिया गया है. इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. 

इस अनुदान का लाभ लेने के लिए किसान को सबसे पहले अपने आधार नंबर की जांच करनी होगी क्योंकि इसी आधार से जुड़े बैंक खाते में डीजल सब्सिडी का पैसा आएगा. इसमें किसान को डीजल की कंप्यूटराज्ड रसीद दर्ज करनी होगी, उसके बाद सरकार किसान के खाते में डीजल का पैसा जमा कराएगी. इसलिए डीजल खरीदते समय ध्यान रखें कि उसका कंप्यूटराइज्ड रसीद जरूर लें. आइए अब सात पॉइंट्स में जान लेते हैं कि डीजल की सब्सिडी कैसे मिलेगी.

ये भी पढ़ें: Explainer: पीएम किसान रजिस्ट्रेशन में लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है? इसे कैसे चेक करें

जानें कैसे मिलेगी डीजल सब्सिडी

  • किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता/पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें
  • डीजल रसीद कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल, रसीद पर पंजीकरण संख्या के अंतिम का 10 अंक, रसीद पर किसान का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान के बिना रसीद मान्य नहीं होगा. रसीद 22-07-2023 से 30-10-2023 तक का हीं मान्य होगा
  • डीजल सब्सिडी की राशि आवेदक के आधार से जुड़े बैंक खाते में ही ट्रांसफर की जाएगी. अगर बैंक खाता आधार से जुड़ा नहीं होगा और NPCI से लिंक नहीं होगा तो वैसे किसानों को बैंक खाता में राशि नहीं भेजी जाएगी. आपका बैंक खाता आधार और NPCI से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper लिंक पर क्लिक करें
  • आवेदन में किसान को तीन प्रकार (स्वयं, बटाईदार, स्वयं+बटाईदार) से बांटा गया है. किसान किसी एक प्रकार के लिए ही आवेदन कर सकेंगे
  • “स्वयं” की स्थिति में किसान थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम दर्ज करने के साथ साथ भूमि दस्तावेज और डीजल पावती (रसीद) अपलोड करेंगे
  • “बटाईदार” की स्थिति में किसान खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा और अगल-बगल के किसानों के दो नाम और उनके द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड और कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल डीजल पावती अपलोड करेंगे
  • “स्वयं + बटाईदार” की स्थिति में किसान “स्वयं” के लिए थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम दर्ज करने के साथ साथ भूमि दस्तावेज और सत्यापित दस्तावेज और डीजल पावती अपलोड करेंगे और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकबा, अगल-बगल के किसानों के दो नाम देने के साथ साथ हस्ताक्षरित दस्तावेज फॉर्म डाउनलोड और कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल डीजल पावती अपलोड करेंगे
  • किसान द्वारा दिए गए कुल पटवन का रकबा के अनुसार ही कुल अनुमानित अनुदान राशि का निर्धारण होगा जिसे आवेदन के समय ही डिस्प्ले किया जाएगा

ये भी पढ़ें: Sarkari Yojana: क्या है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, क्या मिलते हैं फायदे, पढ़ें पूरी डिटेल

MORE NEWS

Read more!