पराली को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम टिप्पणी में कहा है कि प्रदूषण को लेकर सिर्फ किसानों पर दोष मढ़ना गलत है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की समस्या को सिर्फ सर्दियों में लिस्ट किए जाने वाले एक 'रूटीन' मामले की तरह नहीं देखा जा सकता. कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर समस्या के लिए शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग टर्म समाधान तलाशने के लिए इस मामले की सुनवाई महीने में दो बार की जाएगी. इससे पहले 27 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली–एनसीआर में बिगड़ती हवा से संबंधित एक याचिका पर 3 दिसंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई थी.