सरकार ने मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद के नियमों में कुछ ढील दी है. इसमें एक शर्त ये जोड़ी गई है कि गेहूं की चमक में 10 फीसद से अधिक हानि है तो खरीद का पेमेंट न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी की MSP से कम होगा. अभी गेहूं का एमएसपी 2125 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित है. इसका अर्थ हुआ कि अगर गेहूं की क्वालिटी में गिरावट आई है तो उसे एमएसपी से कम में खरीदा जाएगा. ऐसा नहीं है कि गेहूं की बिल्कुल ही खरीद नहीं होगी. इस नियम में ढील बरते जाने के लिए मध्य प्रदेश ने केंद्र से आग्रह किया था.