भारत कृषी प्रधान देश है. यहां की ज़्यादातर आबादी कृषि पर निर्भर है. किसानों को खेती के लिए खाद, बीज और कीटनाशकों की जरूरत होती है, जिसे वे दुकान से खरीदते हैं. आपको बता दें खाद और बीज की बिक्री पर अच्छा कमीशन मिल जाता है. ऐसे में गांव के बेरोजगार युवा खाद-बीज की दुकान खोलकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. खास बात यह है कि सरकार भी युवाओं को इसके लिए प्रोत्साहित कर रही है. अब 10वीं पास व्यक्ति भी खाद बीज लाइसेंस प्राप्त कर दुकान खोल सकता है.
आपको बता दें कि पहले खाद और बीज के लाइसेंस के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर में डिप्लोमा अनिवार्य था. लेकिन अब रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इसकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 10वीं पास कर दी है. अगर आप खाद और बीज बेचने का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले 15 दिन का कोर्स करना होगा. इसके बाद ही आप खाद एवं बीज लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे. अब सवाल यह उठता है कि इसमें पैसे कितने लगते हैं. तो आइए जानते हैं खाद-बीज लाइसेंस में कितनी फीस देनी होती है.
अब खाद और बीज के बिजनेस में कम निवेश करके ज्यादा पैसा कमाने का तरीका बदल गया है. अब खाद और बीज कारोबार में उतरने के लिए लाइसेंस लेने के लिए नए नियम लागू हो गए हैं. व्यावसायिक योग्यता हासिल करने के लिए खाद-बीज केंद्र में 12500 रुपये पंजीकरण शुल्क देना होगा. इस कोर्स को पूरा करना अनिवार्य है और जो इसे पूरा नहीं करेगा उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा.
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विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम खाद-बीज व्यापारियों को और अधिक अनुभवी बनाएगा, जिससे वे बेहतर मार्केटिंग और उत्पादन तकनीक सीख सकेंगे. इससे किसानों के अलावा बिजनेस उद्यमियों को नए अवसर मिलेंगे.
खाद और बीज की दुकान खोलने का लाइसेंस पाने के लिए आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं. अगर आप भी खाद और बीज लाइसेंस के लिए ऑफलाइन आवेदन करते हैं तो आपको सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ अपने जिले के कृषि विभाग कार्यालय में जाना होगा. वहां के अधिकारियों से जानकारी लेकर आपको आवेदन पत्र भरना होगा. आवेदन के साथ निर्धारित शुल्क जमा करना होगा. इसके बाद आपके द्वारा दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और सत्यापन के बाद कृषि विभाग द्वारा आपको लाइसेंस जारी करने की मंजूरी दे दी जाएगी. इसके बाद आपका लाइसेंस बन जायेगा.
वहीं खाद, बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. खाद एवं बीज लाइसेंस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं.