खेती करने वाले हर किसान को खाद और बीज की जरूरत होती है. खेतों से अच्छी उपज पाने के लिए हर किसान अपने खेतों में उर्वरक का उपयोग करता है. ताकि अच्छी पैदावार के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता भी प्राप्त हो सके. इसका सीधा लाभ किसानों की आय में होता है. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खाद-बीज बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें खाद-बीज की जानकारी के साथ-साथ लाइसेंस की भी जरूरत होती है. विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कृषि कार्य बड़े पैमाने पर होता है, वहां उर्वरक की आवश्यकता भी अधिक होती है. ऐसे में अगर आप बिहार में रहकर खाद बेचना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है.
खाद और बीज की दुकानों के लिए सरकार द्वारा एक लाइसेंस जारी किया जाता है. जिसके तहत दुकानदार किसानों को सरकारी कीमत पर खाद और बीज उपलब्ध करा सकते हैं. बिहार खाद बीज लाइसेंस 2023 के लिए सरकार द्वारा दुकानदारों को कमीशन दिया जाता है. जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है. यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं और अपनी खाद बीज की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा.
बिहार में खाद और बीज की दुकान के लिए दुकानदारों को लाइसेंस लेना जरूरी होता है. अगर आपके पास खाद और बीज की दुकान का लाइसेंस नहीं है तो आप उसे बेच नहीं सकते हैं. सरकार द्वारा खाद और बीज की दुकानों के लिए लाइसेंस बिहार खाद बीज लाइसेंस 2023 जारी किया जाता है, जिसके तहत दुकानदार किसानों को सरकारी कीमत पर खाद और बीज उपलब्ध करा सकते हैं. इनके लिए सरकार की ओर से दुकानदारों को कमीशन दिया जाता है, जिससे ये अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं.
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बिहार कृषि विभाग ने बिहार खाद बीज लाइसेंस 2023 खाद और बीज की दुकान खोलने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदकों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित की हैं, जो इस प्रकार हैं –
लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए.
इसमें आवेदन करने के लिए आवेदकों की आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए.
इसके लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास जीएसटी नंबर होना जरूरी है.
इसके लिए आवेदन करने के लिए दुकानदार को अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
इसके लिए आवेदन करने के लिए दुकानदार को रसायन विज्ञान में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए.
इसके लिए आवेदन करने के लिए दुकानदार के पास अपनी जमीन या बीज की दुकान के लिए लीज पर ली गई जमीन होनी चाहिए.