अरविंद केजरीवाल आए बाहर, क्‍या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी जमानत?

अरविंद केजरीवाल आए बाहर, क्‍या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी जमानत?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी. केजरीवाल एक जून तक जमानत पर रहेंगे और दो तारीख को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा. कानून के जानकारों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 'असाधारण परिस्थितियों' के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. अव्वल तो अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के मुखिया हैं और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं.

अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है
क‍िसान तक
  • New Delhi ,
  • May 10, 2024,
  • Updated May 11, 2024, 9:57 AM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी. केजरीवाल एक जून तक जमानत पर रहेंगे और दो तारीख को उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना होगा. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर के कविता, हेमंत सोरेन और अन्य नेता राहत पा सकते हैं?  कानून के जानकारों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को 'असाधारण परिस्थितियों' के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. अव्वल तो अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने देश की लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को अगले पांच साल का भविष्य माना है क्योंकि जनता अगली सरकार चुनती है. इसके लिए आवश्यक है कि उसे सभी दलों की नीतियों और संभावित जनहित कार्यक्रमों और योजनाओं का पता रहे. तब वोटर अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें. आम चुनाव में किसी राष्ट्रीय नेता का अपने दल की नीतियों और उम्मीदवारों के बारे में आम मतदाता को बताने का अधिकार है.

यह भी पढ़ें-रायबरेली में प्रियंका गांधी का धुंआधार चुनावी प्रचार, वोटर्स को बताया कैसे किसानों के लिए खड़े रहे नेहरु

राहत की उम्मीद कम

हालांकि केजरीवाल के इस खास खांचे में न तो के कविता और ना ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ना ही आप के कोई भी नेता फिट बैठते हैं. लिहाजा यह तो तय है कि ये आरोपी अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का हवाला तो देंगे लेकिन इसके आधार पर उन्हें राहत मिलने की संभावना बहुत कम दिख रही है. झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले से ही शीर्ष अदालत में चुनाव प्रचार के लिए इसी तरह की राहत की मांग कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें-क्‍या सच होगी ओडिशा में पीएम मोदी की भविष्‍यवाणी, सीएम नवीन पटनायक को लगेगा झटका? 

सोरेन के वकील कपिल सिब्बल 13 मई को मामले पर बहस कर सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट केस की सुनवाई करेगा और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की जमानत का उदाहरण देगा.इस सवाल पर कि क्या अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत आदेश का अन्य लंबित मामलों पर कोई प्रभाव पड़ेगा, वकील डीके महंत ने कहा, 'मुझे इस पर संदेह है क्योंकि केजरीवाल को दी गई अंतरिम जमानत का मूल आधार चुनाव में भाग लेना है.' इसलिए इसकी सीमा सिर्फ 1 जून तक ही है. इसके बाद उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा और वह दोबारा जमानत मांग सकते हैं.

यह भी पढ़ें-हर‍ियाणा की राजनीत‍ि के नए रंग, ह‍िसार में बीजेपी प्रत्याशी रंजीत चौटाला के ल‍िए चुनौती बनीं उनकी दो बहुएं

दायर हुई एक और चार्जशीट

एक तरफ सीएम केजरीवाल को शुक्रवार को बेल मिल गई तो दूसरी तरफ जांच एजेंसी ईडी भी सुपरएक्टिव हो गई है. शुक्रवार शाम को ईडी की टीम राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करने पहुंची. कोर्ट के फाइलिंग काउंटर पर ईडी की टीम द्वारा चार्जशीट फाइल करने के विजुअल भी सामने आए हैं. ईडी की तरफ से फाइल की गई इस पूरक चार्जशीट में के कविता समेत कुछ अन्य लोगों के नामों को भी शामिल किया गया है.

 

MORE NEWS

Read more!