फसल नुकसान का आवेदन पत्र कैसा होता है? किन-किन बातों की देनी होती है जानकारी?

फसल नुकसान का आवेदन पत्र कैसा होता है? किन-किन बातों की देनी होती है जानकारी?

आपदा किस दिन हुई इसकी तारीख की जानकारी देनी होगी. फिर आपदा से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इसके बारे में आवेदन में भरना होगा. इस जानकारी के बाद आवेदक किसान को आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में जानकारी देनी होगी.

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फसल नुकसान का आवेदन पत्र कैसा होता है? किन-किन बातों की देनी होती है जानकारी?फसल नुकसान के लिए आवेदन (सांकेतिक तस्वीर)

किसानों को फसल नुकसान से राहत दिलाने के लिए फसल बीमा योजना चलाई जाती है. जिन किसानों ने फसल बीमा कराया है और अपनी फसल के लिए प्रीमियम भरा है, वे किसान फसल नुकसान होने पर मुआवजे के लिए आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए एक फार्म भरना पड़ता है. तब जाकर ही किसानों को फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाता है. इस आवेदन फार्म में संबंधित किसान को अपने से संबंधित जानकारी के साथ-साथ फसल को कैसे नुकसान हुआ, जमीन का रकबा, फसल का प्रकार जैसी तमाम जानकारी भरनी पड़ती है. इसे भरकर जमा करने के बाद किसान को नुकसान का मुआवजा मिलता है. 

इस खबर में हम आपको बताएंगे कि फसल बीमा के आवेदन के लिए जो फॉर्म भरा जाता है, वो कैसा होता है और उसमें क्या जानकारी मांगी जाती है. राजस्थान में किसानों को जो आवेदन फार्म मिलता है उसमें दी गई जानकारी के अनुसार, यह आवेदन तहसीलदार या फिर जिला कलेक्टर के नाम पर दिया जाता है. इसमें जिला से संबंधित जानकारी भरी जाती है. इसके बाद इसमें आवेदक किसान का नाम, आवेदक किसान के पिता या पति नाम भरा जाता है. फिर आवेदक की जाति और उम्र की डिटेल भरी जाती है. इसके बाद ग्राम, तहसील और जिला का कॉलम भरना पड़ता है. आवेदन पत्र का प्रारूप देखने के लिए आप इस लिंक आवेदन पत्र पर क्लिक कर सकते हैं. 

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नुकसान की देनी होगी जानकारी

ये सब जानकारी भरने के बाद किसान को प्राकृतिक आपदा का विवरण भरना पड़ता है. इसमें यह बताना पड़ता है कि किस कारण से फसल को नुकसान हुआ है जिसमें अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़, सूखा जैसी जानकारी भरनी पड़ेगी. इसके बाद आपदा किस दिन हुई, इसकी तारीख की जानकारी देनी होगी. फिर आपदा से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इसके बारे में आवेदन में भरना होगा. इस जानकारी के बाद आवेदक किसान को इस आपदा से कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में जानकारी देनी होगी. इसमें अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई या घायल हुआ है तो उससे संबंधित जानकारी भरनी होगी. इसके अलावा अगर इस आपदा में किसी पशु की मौत हुई तो इसे आवेदन में भरना होगा. 

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ये जानकारी देना जरूरी

आवेदक को यह बताना पड़ता है कि क्या उस प्राकृतिक आपदा से उनके घर या झोपड़ी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचा है. अगर पहुंचा है तो उसके बारे में जानकारी देनी होगी. इसके बाद अंतिम में किसान से पूछा जाता है कि कितने क्षेत्रफल में फसल नुकसान हुआ है. अगर किसान को फसल नुकसान हुआ है तो फिर उसे फसल की जानकारी भरनी होगी. इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो किसानों को इससे संबंधित जानकारी भरनी पड़ती है. इसके अलावा अगर और भी कुछ नुकसान हुआ है तो इसके बारे में जानकारी भरें. 

 

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