एक्सपायरी घी की ब्रांडेड कंपनी के नाम पर हो रही थी पैकिंग, लखनऊ में 60 लाख का माल जब्त

एक्सपायरी घी की ब्रांडेड कंपनी के नाम पर हो रही थी पैकिंग, लखनऊ में 60 लाख का माल जब्त

सहायक आयुक्त ने बताया कि शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आलमबाग क्षेत्र में स्थित मेसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी में छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान लगभग 10,271 किलोग्राम घी को सीज कर दिया है.

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एक्सपायरी घी की ब्रांडेड कंपनी के नाम पर हो रही थी पैकिंग, लखनऊ में 60 लाख का माल जब्तकंपनी का लाइसेंस था एक्सपायर (Photo-Kisan Tak)

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से नई पैकिंग में नामी ब्रांड का एक्सपायरी घी बेचने का धंधा चल रहा था. इसका भंडाफोड़ एफएसडीए टीम की छापेमारी के दौरान कर दिया है. छापेमारी के दौरान 60 लाख  25 हजार रुपये से ज्यादा की कीमत का घी सीज किया गया है. इस दौरान 11 नमूनों के सैंपल लिए गए हैं. एफएसडीए की छापेमारी में यह भी खुलासा हुआ है कि कंपनी का लाइसेंस अप्रैल महीने में ही एक्सपायर हो गया था. आरोप है कि एक्सपायर हो चुके घी को नए ब्रांड के नाम से मार्केट में बेचा जा रहा था.

नामी ब्रांड का एक्सपायरी घी बेचने का धंधा

फूड सेफ्टी विभाग के सहायक आयुक्त विजय प्रताप ने बताया कि निरीक्षण के दौरान कुल 11 नमूनों के सैंपल लिए गए हैं. इसकी जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रतिष्ठान के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि बालाजी ट्रेडिंग कंपनी ब्रांडेड कंपनियों के एक्सपायरी घी खरीद लेती थी, जिसे नए सिरे से तैयार कर अपनी कंपनी का लोगो लगाकर बेच देती थी. मौके से मारुति, नंदन, रघुनंदन और जयंतिका ब्रांड के टिन मिले हैं.

छापेमारी के दौरान 10,271 किलोग्राम घी सीज

सहायक आयुक्त ने बताया कि शिकायत मिलने पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने आलमबाग क्षेत्र में स्थित मेसर्स बालाजी ट्रेडिंग कंपनी में छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान लगभग 10,271 किलोग्राम घी को सीज कर दिया है. सीज किए गए इस घी की कीमत 60 लाख 25 हजार रुपये बताई जा रही है, जबकि 1,905 लीटर घी एक्सपायर पाया गया है, जिसको आगे की कार्रवाई के लिए सीज किया गया है. इसकी भी कीमत 12 लाख 59 हजार से ज्यादा की आंकी जा रही है.

कंपनी का लाइसेंस था एक्सपायर

छापेमारी के दौरान मिलावट की आशंका के चलते घी के खुले और अलग-अलग ब्रांडों के 11 नमूने लिए गए हैं. इन्हें आगे की जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेज दिया गया है. फूड सेफ्टी विभाग के सहायक आयुक्त विजय प्रताप सिंह ने बताया कि कंपनी के मालिक कृष्ण गोपाल अग्रवाल को वैध लाइसेंस मिल जाने तक इसे बंद करने के लिए कहा गया है. फिलहाल घी के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

 

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